अवैध बांग्लादेशी और रोहिन्ग्या नागरिकों की जानकारी तत्काल क्षेत्र के थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश,अपर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश

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अवैध बांग्लादेशी और रोहिन्ग्या नागरिकों की जानकारी तत्काल क्षेत्र के थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश,अपर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश


कटनी ॥ अपर जिला मजिस्ट्रेट रोमानुस टोप्पो ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण कटनी जिले के लिये आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत जिले में स्थित फैक्ट्रियों व उद्योगों के प्रबंधक, होटलों के मालिक एवं किराये में दिये गये मकान मालिकों को आदेशित किया गया है कि जिले में उद्योगों, फैक्ट्रियों में कार्यरत व्यक्तियों तथा किराये से मकानों एवं होटलों आदि में अवैध रुप से निवासरत बांग्लादेशी, रोहिन्ग्या नागरिकों की जानकारी तत्काल क्षेत्र के थाने में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि एैसे अवैध रुप से निवासरत बांग्लादेशी, रोहिन्ग्यास नागरिकों की जानकारी एकत्रित कर तथा एैसे व्यक्तियों का सत्यापन कर सूची तीन दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर एवं कार्यालय पुलिस अधीक्षक को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय में अश्वनी कुमार के द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका सिविल क्रमांक 924/17 के संबंध में कटनी जिले के अंतर्गत अवैध रुप से निवासरत बांग्लादेशी/रोहिंग्या नागरिकों की जानकारी चाही गई है। जिसके परिपालन में अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

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