छेड़छाड़ के आरोपी जेठ को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

0

शहडोल। बुढ़ार न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार, द्वारा शासन विरूद्ध महिपाल सिंह पिता महावीर सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी भुमकार, चौकी दर्शिला, थाना जैतपुर को धारा 454 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण मे अभियेाजन की ओर से मनोज कुमार पनिका, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

यह है मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन नवीन कुमार वर्मा द्वारा प्रकरण के सबंध में जानकारी दी गई कि 15 जून 2015 को सुबह उसके पति गांव तरफ गए थे। करीब 11:30 बजे वह कपड़े की मशीन से सिलाई कर रही थी, घर का दरवाजा खुला था। उसी समय रिश्ते में जेठ आरोपी महिपाल सिंह गोंड उसके घर के अंदर घुस आया और बुरी नियत से उसका बाया हाथ पकड़कर उसकी इज्जत लेने की नियत से आंगन तरफ खींचने लगा। तब वह हाथ छुड़ाते हुए हल्ला गोहार की, तब पडोसी छोटू और इंद्रपाल सिंह दौड़कर आये, जिसे देखकर महिपाल उसे छोड़कर भाग गया। घटना की बात अपने पति को बताई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अभियोगी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना जैतपुर द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed