हत्या के आरोपी कैलाश चौधरी को उम्रकैद

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हत्या के आरोपी कैलाश चौधरी को उम्रकैद
कटनी।। थाना माधवनगर क्षेत्र के जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या कांड में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने आरोपी कैलाश चौधरी को दोषी करार देते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला 03 सितंबर 2025 को सुनाया गया।
विशेष लोक अभियोजक/सहायक निदेशक अभियोजन रामनरेश गिरि ने बताया कि दिनांक 28 जनवरी 2022 को सूचनाकर्ता राजेन्द्र वर्मन ने अग्रवाल ढाबा के पास एनएच 30 किनारे प्रतीक्षालय के बाजू में एक व्यक्ति का शव देखा। मृतक के सिर में गंभीर चोट के निशान थे तथा पास ही खून से सना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। मृतक साधु स्वरूप में प्रतीत हो रहा था। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान शव का जिला अस्पताल कटनी में पोस्टमार्टम कराया गया। बाद में थाना माधवनगर में अपराध क्रमांक 53/2022 धारा 302 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। अनुसंधान के दौरान 03 फरवरी 2022 को आरोपी कैलाश उर्फ झोला चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लेकर उसके घर से खून लगे कपड़े एवं टूटी हुई गले की चैन बरामद की। वैज्ञानिक साक्ष्यों और डीएनए परीक्षण से अपराध की पुष्टि हुई। अनुसंधान कार्य उपनिरीक्षक रजनीश भदौरिया एवं उपनिरीक्षक रश्मि सोनकर द्वारा गहनता से किया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में समय रहते डीएनए रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रामनरेश गिरि ने सशक्त पैरवी करते हुए समस्त साक्ष्य एवं वैज्ञानिक प्रमाण न्यायालय के समक्ष रखे। उनके तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी कैलाश चौधरी को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस निर्णय से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला और समाज में कानून की दृढ़ता का संदेश गया।

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