कुंज को इस शिकायत पर मिला अभयदान @ नगर पालिका ने कलेक्टर के पाले में डाली कार्यवाही की गेंद
Riport…..anil tiwari
शहडोल। नगर पालिका के सीएमओ स्थानीय रसूखदारों के प्रभाव में आकर प्रदेश सरकार की मंशा के विपरीत जाते हुए सोसायटी की जमीन पर अवैध निर्माण को मौन सहमति दी हुई है।
वार्ड 23 में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत नगर पालिका सहित कलेक्टर को लिखित को दी गई थी, इस मामले की नपा
के द्वारा मौके पर जांच की गई और बिना अनुमति निर्माण होने के कारण का नोटिस देकर काम जारी रखने की मौन सहमति दे दी गई।
यह है शिकायत का सार
नगर पालिका शहडोल के वार्ड नंबर 23 अभय कुंज बुढ़ार रोड शहडोल में विनय तिवारी पिता स्व. आर.पी. तिवारी के द्वारा अवैध रूप से कालोनी निर्माण बिना कालोनाइजर रजिस्ट्रेशन एवं सक्षम अधिकारी द्वारा कालोनी विकास अनुमति प्राप्त किये बिना ही कार्य शुरू किया गया, निर्माण कार्य ग्राम सौखी खसरा नंबर 15/92/1/1/1/1/1/1/1 में किया गया। शिकायत में उल्लेख किया गया कि कालोनी विकास नियम 2022 के बाद कालोनी निर्माण म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-क से 6 तक तथा म.प्र. नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 के भाग तीन, नियम 22 के अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 व नवीन संशोधन के नियम 23 और 24 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। मौके पर शिकायत से पहले और नपा की जांच के दौरान व नोटिस देने के बाद आज भी निर्माण खुलेआम चल रहा है।
गेंद कलेक्टर के पाले में
सोसायटी की भूमि पर चल रहे बिना अनुमति के निर्माण की नोटिस देकर नपा ने यह तो साबित कर दिया की किसी तरह के निर्माण की अनुमति उसके द्वारा नही दी गई,बावजूद कार्यवाही के नपा के सीएमओ अतिक्रमणकारियों के प्रभाव में आकर कार्यवाही की जगह कलेक्टर को प्रतिवेदन भेज मामले को लटकाने में लगे हुए है, उन्होंने गुरुवार को 181 में हुए शिकायत के बाद चार दुकानों के शेड हटाने के लिए बुलडोजर भेज कार्यवाही तो कर दी,लेकिन प्रभावशाली लोगों के द्वारा अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद भी अपने पद व सरकार की मंशा के साथ इंसाफ नहीं कर पाए।