जघन्य सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास

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शहडोल। जयसिंहनगर न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा थाना जयसिंहनगर के जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में अभियुक्त रामसहाय उउर्फ मुन्ना पाव निवासी मसियारी थाना जयसिंहनगर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में सी.पी. मिश्रा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जयसिंहनगर द्वारा सशक्त पैरवी की गई।

यह है घटना
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 08 अगस्त 2017 को थाना जयसिंहनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 08 अगस्त 2017 को मृतिका गुन्नू बाई पाव अपने घर पर थी, तभी दिन के करीब 03 बजे आरोपी रामसहाय पाव टांगी लेकर मृतिका के घर पर आया और जादू-टोना करने की शंका को लेकर मृतिका से वाद-विवाद करने लगा और अपने साथ रखी टांगी से मृतिका की गर्दन, सीना, माथे और पीठ पर प्रहार किया, जिससे मृतिका की गर्दन आधी कटकर लटक गई, इसके बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया। घटना को आसपास के लोगों ने देखा था। गांव की सरपंच के पति द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। तत्पश्चात थाना जयसिंहनगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान कार्यवाही में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त जघन्य हत्याकांड प्रकरण में विचारण के दौरान सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए थे, किन्तु पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में अभियोजन अधिकारी सी.पी. मिश्रा द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या के अपराध को प्रमाणित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के सशक्त तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को दण्डित किया गया।

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