दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास ,विशेष न्‍यायालय ने सुनाई सख्‍त सजा

0

दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास ,विशेष न्‍यायालय ने सुनाई सख्‍त सजा

कटनी ॥ दिनांक 31/03/2023 को माननीय विशेष न्‍यायालय एससी एसटी एक्‍ट कटनी द्वारा जघन्‍य एवं सनसनी खेज चिन्हित सत्र प्रकरण क्रमांक 111/2020 में अपहरण कर सामूहिक दुष्‍कर्म करने वाले आरोपियों दयाराम चौधरी, गंगूराम चौधरी, बलुआ चौधरी, संतोष पटेल, कैलाश चौधरी, जियालाल चौधरी, भारत चौधरी 344, 366, 376(2)एन, 376डी, 506, 34 भादवि 3(1)W(ii), 3(2)Va SC/ST Act में विविध धाराओं में दोषसिद्ध पाया जाकर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्‍ड की सजा सुनाई गई। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक/जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री हनुमंत शर्मा द्वारा की गई। घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है प्रार्थिया घटना दिनांक 30.09.2020 की रात 02 बजे गांव मे नाच देखने के लिये गई थी आगे-आगे उसकी ननद जा रही थी तब रास्‍ते में दयाराम चौधरी, गंगू चौधरी, बलुआ चौधरी, संतोष पटेल ने उसे पकड लिया और चारो मिलकर उसे दयाराम चौधरी के घर ले गये। जहां चारो ने पीडिता को जबरदस्‍ती शराब पिलाई और उसके साथ चारो ने बारी बारी से गलत काम किया। इसके बाद दयाराम और गंगू चौधरी पीडिता को मोटर साईकिल में बिठाकर बरगंवा रोड पर ले गये जहां से दयाराम और अन्‍य आरोपी कैलाश चौधरी उसे अपनी मोटर साईकिल में बैठाकर ग्राम बगवार ले गये जहां पीडिता को 08 दिन तक बंद रखा गया और आरोपी दयाराम द्वारा उसके साथ दुष्‍कर्म किया गया। बाद में आरोपी दयाराम आरोपी जियालाल, कैलाश और भारत की मदद से फोरव्‍हीलर गाडी के जरिए पीडिता को पन्‍ना ले जाकर उसे किराये के मकान में रखा और अनेक अवसरों पर पीडिता के साथ दुष्‍कर्म किया। पीडिता द्वारा एक दिन आरोपी दयाराम और कैलाश चौधरी की फोन पर यह बातचीत सुनकर की उसे डेढ लाख में बेचने का सोदा किया जा रहा है पीडिता किसी तरह अपने पिता को फोन पर सूचित की और पीडिता के पिता एवं भाई द्वारा पन्‍ना से पीडिता को किराये के मकान से बरामद किया गया। पीडिता अपने घर वापस आकर थाना रीठी में उपस्थित होकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई । पीडिता की रिपोर्ट पर से आरेापी दयाराम सहित अन्‍य आरोपियों के विरूद्ध धारा 344, 366, 376(2)एन, 376डी, 506, 34 भादवि 3(1)W(ii), 3(2)Va SC/ST Act का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों दयाराम चौधरी, गंगूराम चौधरी, बलुआ चौधरी, संतोष पटेल, कैलाश चौधरी, जियालाल चौधरी, भारत चौधरी के विरूद्ध विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय विचारण हेतु प्रसतुत किया गया। माननीय विद्वान न्‍यायाधीश श्री संजीव पाण्‍डेय विशेष न्‍यायाधीश एससी एसटी एक्‍ट द्वारा विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत गवाहों एवं दस्‍तावेज का मूल्‍यांकन कर आरोपीगण के विरूद्ध अनुसूचित जाति की महिला का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक बलात्‍संग आदि की विभिन्‍न धाराओं में मामला प्रमाणित पाया गया। माननीय न्‍यायालय द्वारा अपने दोषसिद्धि निर्णय में आरोपी दयाराम को पीडिता के अपहरण, सदोष परिरोध, आपराधिक अभित्रास के साथ सामूहिक बलात्‍संग एवं बार-बार बलात्‍संग का दोषी पाया जाकर धारा 376 डी एवं 376(2)एन भादवि के लिये 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि के लिये 02 वर्ष 344 भादवि के लिये 01 वर्ष 506 भादवि के लिये 01 वर्ष के कारवास से दंडित कर विभिन्‍न धाराओं में 8000/- अर्थदण्‍ड आरोपित किया गया।
आरोपी गंगूराम और बलुआ को अपहरण के साथ सामूहिक बलात्‍संग का दोषी पाया जाकर धारा 376डी भादवि के लिये 20 वर्ष का सश्रम कारवास एवं 366 भादवि के लिये 02 वर्ष के कारावास सहित अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।, आरोपी संतोष पटेल को अनुसूचित जाति की महिला के साथ अपहरण और सामूहिक बलात्‍संग करने के लिये उक्‍त धाराओं के अतिरिक्‍त अनुसूचित जाति/जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)V दोषी पाया जाकर आजीवन कारावास से एवं 376डी भादवि के लिये 20 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 366 भादवि के लिये 2 वर्ष का सश्रम कारवास के साथ कुल 6000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। आरोपी कैलाश चौधरी, जियालाल और भारत चौधरी को 366, 34 भादवि के लिये दोषसिद्ध पाया जाकर कारावास से दंडित किया गया जो उक्‍त आरोपियों की अब तक की निरोध अवधि 02 वर्ष 05 माह 7 दिन से सम्‍पूर्णत: समायोजित कर दी गई। उक्‍त के अतिरिक्‍त 6000/- का अर्थदण्‍ड भी आरोपित किया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed