हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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(शम्भू यादव) -9826550631

शहडोल। अमलाई थाना में 12 सितम्बर 2015 को तत्कालिक स्टेशन मास्टर अमलाई द्वारा थाना में सूचना दी गई कि डाउन लाईन केएम 886/24, 22 पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना पर थाना अमलाई में मर्ग कायम किया जाकर विवेचना की गई। विवेचना में पुलिस एवं डॉ. एफएसएल द्वारा घटना स्थल एवं शव का निरीक्षण किया गया। शव का पीएम डाक्टर टीम द्वारा कराया गया। मृतक के पेंट की जेब में एसबीआई की एटीएम की पर्ची मिली, जिससे मृतक का नाम रामावतार पिता सुदामा यादव का नाम उजागर हुआ एवं एटीएम के सीसीटीव्ही कैमरे के फुटेज से मृतक की पहचान कि गई एवं मृतक के शरीर में चोट के निशान होने के कारण विवेचना दौरान अज्ञात आरोपियों के विरूद्व हत्या का प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विवेचना की गई।

यह है मामला

मृतक रामावतार यादव को आरोपी रामनारायण उर्फ  गुड्डू साहू पिता ज्ञानीदास साहू उम्र 29 वर्ष द्वारा अपनी मोटर सायकल क्रमाक एपी18 ई 4856 में बैठाकर रेल्वे ट्रैक के पास ले जाकर शराब में सल्फास मिलाकर पिलाया था एवं मृतक की पत्नी अर्चना यादव को उसके घर से अपने साथ लाकर उसके सामने मृतक के बेहोसी हालत में होने पर मृतक की हत्या करने के उद्देश्य से सिर पर डण्डे से प्राणघातक वार किया गया, जिसके पश्चात रामावतार यादव कि मृत्यु हो जाने पर उसकी हत्या के साक्ष्य विलोपित करने के आशय से उसके मृत शरीर को दोनो आरोपीगण रामनारायण साहू एवं अर्चना यादव द्वारा रेल्वे ट्रैक में डालकर साक्ष्य छुपाये, आरोपी रामनारायण साहू द्वारा मृतक की पत्नी अर्चना यादव के साथ प्रेम प्रसंग होने एवं मृतक रामवतार यादव के विरोध करने पर अर्चना यादव एवं रामनारायण साहू द्वारा षडय़ंत्र पूर्वक रामवतार की हत्या कर साक्ष्य छुपाने का अपराध प्रमाणित होने पर अमलाई पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय बुढ़ार पेश किया गया था।

आजीवन कारावास की सजा

उक्त प्रकरण में 06 जनवरी को अपर सत्र न्यायाधीश रामगोपाल प्रजापति बुढार द्वारा दोनो आरोपियों रामनारायण उर्फ  गुड्डू साहू पिता ज्ञानीदास साहू उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बकहो थाना अमलाई जिला शहडोल एवं अर्चना यादव पत्नी स्व. रामवतार यादव उम्र 26 वर्ष निवासी झगरहा तालाब के पास अमलाई जिला शहडोल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। प्रकरण की विवेचना में तत्कालिक निरीक्षक सज्जन सिंह परिहार, डॉ. एस.पी. सिंह एवं प्रकरण के अभियोजक संदीप तिवारी की मुख्य भूमिका रही।

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