अनुविभागीय अधिकारी एवं यातायात पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई: बार्डसले स्कूल के स्कूली वाहनों का किया औचक निरीक्षण मौक़े पर बिना कागज के बच्चों को ढो रहे स्कूली वाहन, वाहन मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गईं वैधानिक कार्यवाही

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अनुविभागीय अधिकारी एवं यातायात पुलिस विभाग की बड़ी कार्रवाई: बार्डसले स्कूल के स्कूली वाहनों का किया औचक निरीक्षण मौक़े पर बिना कागज के बच्चों को ढो रहे स्कूली वाहन, वाहन मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गईं वैधानिक कार्यवाही
कटनी।। शहर के मिशन चौक स्थित बार्डसले स्कूल
मे अनुविभागीय अधिकारी प्रदीप मिश्रा एवं थाना प्रभारी यातायात राहुल पाण्डेय के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा मिशन चौक स्थित बार्डसले स्कूल के स्कूली वाहनों का औचक निरीक्षण कर स्कूल में बिना बीमा के चल रहें एक वाहन पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर जुर्माना लगाया। अनुविभागीय अधिकारी एवं यातायात थाना प्रभारी की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ स्कूली वाहन और निजी वाहन बिना जरूरी दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों के चल रही थी।
जब औचक निरीक्षण मे जांच की गई, तो स्कूल में
लगे स्कूली वाहन एवं निजी वाहन जिसमें स्कूली बच्चे आते जाते है जिसमे मैजिक वाहन क्रमांक MP-20-T-7697 के दस्तावेज चैक करने पर चालक द्वारा मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना यातायात भेजा गया। वाहन मालिक द्वारा थाना मे उपस्थित होकर वाहन के वैध दस्तावेज पेश किए गए दस्तावेज में वाहन का बीमा वैध न होने पर वाहन मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही कर 3000 रुपए का चालान काटा गया। वाहन मालिक को वाहन के वैध दस्तावेज पूर्ण करने की समझाइश देखकर वाहन छोड़ा गया ।

स्कूल बस-वैन के लिए जरूरी नियम
फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करता है कि वाहन चलने लायक है और उसकी तकनीकी स्थिति ठीक है। दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन बीमा अनिवार्य है। दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को किसी प्रकार की बीमा सुरक्षा नहीं मिलती। बिना फिटनेस के वाहन चलाने से ब्रेक फेल, टायर फटने या अन्य तकनीकी खराबी से दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

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