मुन्ना ठाकुर की जमानत याचिका खारिज@ काम वाली बाई की लूटी थी अस्मत

(राकेश सिंह+91 96178 78812)
शहडोल। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 11 जुलाई को ब्यौहारी न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना पपौंध में अभियुक्त आदर्श सिंह पिता श्री अनिल सिंह निवासी सरसी थाना-पपौंध को धारा 376, 376(2)(एन) भा.द.वि. के अपराध में अग्रिम जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त पक्ष की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध बसंत कुमार जैन अपर लोक अभियोजक ब्यौहारी ने पैरवी की।
घर ले जाकर किया दुष्कर्म
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादिया ने 18 जनवरी को अपने माता-पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है तथा मैं अपने मायके में रहती हूं। लगभग 10 वर्ष से ग्राम सरसी के मुन्ना सिंह ठाकुर के यहां झाडू-पोछा का काम करती थी। पिछले वर्ष माह जुलाई में मैं मुन्ना सिंह ठाकुर के घर काम करने गई थी, उसी समय अभियुक्त आदर्श सिंह आया और मुझे पकड़कर अपने घर ले गया और कमरे में ले जाकर बार-बार मना करने पर भी मेरे साथ जबरदस्ती कर मेरा बलात्कार किया।
करता रहा गलत काम, हुई गर्भवती
अभियुक्त आये दिन किसी काम के बहाने अपने घर ले जाता था और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम करता था, जिससे मैं गर्भवती हो गई। यह बात जब मुझे दो-तीन महीने बाद पता चली तो मैंने यह बात अभियुक्त आदर्श सिंह को बताई। उसके बाद सेे अभियुक्त मुझे धमकी देता था कि किसी को बताना मत, नहीं तो तुझे और तेरे घर वालों को मार दूंगा। उसके बाद अभियुक्त मुझसे मिलना व बात करना बंद कर दिया। उक्त अपराध पर पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, अभियुक्त 18 जनवरी से फरार है। अभियुक्त पक्ष द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए 11 जुलाई को अपराध की गंभीरता को देखते न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।