प्रावधानों के विरूद्ध जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों को निगमायुक्त नें किया निरस्त
प्रावधानों के विरूद्ध जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों को निगमायुक्त नें किया निरस्त।
कटनी – निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि आमजनमानस की सुरक्षा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग 04 की कंडिका 1.2 में आने वाले भवनों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, विद्यालयों, माॅल, व्यवसायिक, औधौगिक भवनों, पेट्रोल-डीजल पंप आदि में अग्निशमन यंत्रों की स्थापना तथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना संबंधित भवन स्वामी/संचालकों को अनिवार्य एवं आवश्यक है। कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी के स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग के प्रमुख द्वारा शासन के प्रचलित प्रावधानों का पालन न कर आयुक्त नगर निगम/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के बिना ही अपने स्तर से अनापत्ति/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित भवन स्वामी/संचालक को जारी किये जानें की बात संज्ञान में आई है, जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध नियमों के प्रतिकूल एवं अवैधानिक होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त किये की जाती है। निगमायुक्त श्री धाकरे ने निगम की समस्त शाखा प्रमुखों को आदेशित किया है कि वे आयुक्त नगर निगम/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के बिना अपने स्तर से किसी भी प्रकार की विभागीय अनापत्ति/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुमति/अनुज्ञप्ति जारी ना करें। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पूर्व जारी की गई अनापत्ति पूर्णतः अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध मानी जावेगी। निगमायुक्त नें पदस्थापना दिनांक से वर्तमान दिनांक तक विभाग प्रमुखों द्वारा अपने स्तर से जारी की गई विभागीय अनापत्ति/स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन /अनुमति की सूची एक सप्ताह में प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए है।