अब नगर पंचायत गौरेला कहलाएगी नगरपालिका परिषद गौरेला ।
छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5(1) को प्रयोग में लाते हुए विभाग की अधिसूचना क्र एफ -5/2020/18 दिनांक 14/08/2023 तथा कार्यालय कलेक्टर जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्र 4038 दिनांक 04/09/2023 द्वारा नगर पंचायत गौरेला को नगरपालिका के रूप में उन्नयन किया गया है, जिसमें नगर पंचायत गौरेला की सीमाएं ही नगरपालिका परिषद गौरेला की सीमाएं होंगी।
अतः नगर पंचायत गौरेला के समस्त शासकीय दस्तावेजों एवं आम बोलचाल की भाषा में नगरपालिका परिषद गौरेला पढ़ा/ लिखा जावे।