अब 9.30 से 5.30 तक खुलेगा RTO ,अक्टूबर से दुव्यांगों को मिलेगी व्हील चेयर की सुविधा।

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भोपाल- मध्य प्रदेश के सभी RTO में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में जरूरी बदलाव किया गया है। अब लर्निंग और परमनेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की रोजाना की अवधि में एक घंटा और बढ़ा दिया गया है। भोपाल सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) और जिला परिवहन अधिकारी (DTO) को परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने हाल ही में निर्देश जारी कर दिये हैं। समय मे किये बदलाव के तहत संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सुबह 9.30 बजे से स्लॉट देना शुरु कर दिया गया है।

आप को बता दे की पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक यानी सात घंटे का स्लॉट दिया जा रहा था।नई व्यवस्था में सुबह 9.30 से शाम 5.30 एक घंटा बढ़ा कर कुल आठ घंटे कर दी गई है, जिससे एक दिन में अधिक से अधिक लोग आरटीओ से संबंधित अपने काम करा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने पर आवेदक लाइसेंस का स्लॉट लेने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार ही आने की तारीख का चयन भी कर सकता है। RTO की अनुमति लेकर ज्यादा जरूरी होने पर तय तारीख से पहले भी लाइसेंस बनवाया जा सकता है।

ये है जरूरी दस्तावेज लाइसेंस बनवाने के लिए।

पासपोर्ट साइज का एक फोटो। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, LIC की पॉलिसी बॉन्ड में से एक दस्तावेज की छायाप्रति। साथ ही जन्मतिथि के लिए पेन कार्ड, दसवीं की अंकसूची मान्य होगा।

ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन

सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने कर फीस जमा कराये। निर्धारित समय में लर्निंग लाइसेंस के लिए संबंधित RTO में जाकर अपना ड्राइविंग टेस्ट दे। टेस्ट के दौरान ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन अधिकारी के सामने दो व चार पहिया वाहन को ड्राइविंग कर दिखाया जाता है। फिंगर प्रिंट स्कैनर पर हाथ की सभी उंगलियों के छाप लिए जाते है, कंप्यूटर से फोटो खींची जाती है और जरूरी दस्तावेज लिए जाते हैं। सभी जरूरी दस्तावेजो के जमा होने पर तीन से सात दिन में संबंधित व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

राजधानी सहित प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में दिव्यांगों को व्हीलचेयर की सुविधा अक्टूबर माह से मिलने लगेगी। इसके लिए हाल ही में परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO और जिला परिवहन अधिकारी DTO को निर्देश दिए हैं।

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