कोरोना के बढ़ते कदम पर, नये गाइडलाइन से लाक रहेगा शहडोल
मेरी_सुक्षा_मेरा_मास्क _
➡️ सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही निदान प्रायोगिक उपकरण खुल जाएगा
मेंशादी समारोह में अधिकतम 50 व शव यात्रा में 20 लोगो को ही अनुमति होगी
कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट डॉ ० सतेन्द्र सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि, जिले में COVID19 संक्रमण के लगातार बढने और संक्रमण व्यक्तियो के पाए जाने के कारण मध्यप्रदेश शासन के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नव दिशा-निर्देशों के तहत शादी समारोह और मृत्यु भोज में अधिकतम 50 व्यक्ति और शव यात्रा में अधिकतम 20 एक्सप्रेसियो की शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार जंतरंतर्गत सभी वर्णमाला विज्ञापन सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। निशान अहो को जारी निर्देश में कहा गया है कि, वे अपने सशस्त्र के अंतर्गत राशि के माध्यम से और चुना के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिग का पालन, संकाय का पालन सुनिश्चित करें और पेटेंटो में आने वाले उपभोक्ताओ को बिना कामकाज की दुकानो के अंदर नहीं जा रहे हैं। कर रहे हैं। कर रहे हैं। सकते हैं कर दे ह।इसी प्रकार के बस मालिक सोशल डिस्टेंसिग एंड फेस के साथ ही सवरियों को बैठाए। इस अवधि मे टीवी, नगाड़ा या अन्य प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। बंद स्थानो में कार्यक्रम हाल की क्षमता का 50 प्रतिशत ही किया जा सकेगा। होलिका विभाजन और शव ए-बारात को विभाजित -19 के प्रोटोकाॅल का पालन करना सुनिश्चित करता है। साथ ही नागरिक होली का त्यौहार अपने घरो में मनाएगे। और स्थानीय स्थालो पर एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो यह होगा
सार्वजनिक स्थलों में आम जन को फेस मास्क का उपयोग नहीं करने, सोशल डिस्टेंसिग का पालन नहीं करने पर 200 रुपये की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली होगी, बाहर से आने वाले सभी नागरिक अपने आने वाले संबंधित सूचना स्थानीय प्रशासन को देगें और महाराष्ट्र आने वाले हैं। एक्सप्रेसियो सेंटर वर्तमान स्वास्थ्य केंद्र में अपना प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होगा। परीक्षण पश्चात रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारेटाइन में रहना अनिर्वाय होगा। जिले में सभी सामाजिक और धार्मिक त्यौहारो में निकलने वाले जुलुस, मेलो में सार्वजनिक रूप से लोगो का सामूहिक होना प्रतिबंधित रहेगा, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर नागरिको को होम क्वारेटाइन में रहना अनिवार्य होगा। कोविड -19 के नियमो का एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के 60 तक का उल्लंघन पाए जाने पर दण्डनीय होगा।