लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के संबंध में एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के संबंध में एक दिवसीय क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित
कटनी।। पुलिस विभाग एवं आवाज़ संस्था के संयुक्त तत्वावधान मे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो के संबंध में एक दिवसीय क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस क्षमता वर्धन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहेरिया उपस्थित रहे। इनके अलावा अतिथि गणों में उपपुलिस अधीक्षक प्रभात शुक्ला ,सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्री द्विवेदी, डीसीपीओ मनीष तिवारी, जेजेबी सदस्य राम बिहारी गुप्ता, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष योगेश बघेल, एसजेपीयू प्रभारी फरजाना परवीन एवं 16 थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और ऊर्जा हेल्प डेस्क प्रभारी शामिल रहे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहेरिया द्वारा अपने उद्बोधन मे बताया गया की महिला और बच्चों से संबंधित मामलों मे गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। हमारे समाज मे बहुत सारी कुरीतियाँ है जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यापार। साथ ही बच्चों के साथ लैंगिक शोषण जैसे संवेदनशील विषयों पर तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उप पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार शुक्ला ने कहा कि पॉक्सो कानून मे अपराध दर्ज होने पर 24 घंटे के अंदर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। आवाज़ संस्था के प्रोग्राम कोर्डिनेटर अनीता राजपाली द्वारा पॉक्सो अधिनियम का परिचय, अवधारणा और उद्देश्य, सहायक व्यक्तियों, जिम्मेदारियां, पुलिस कि भूमिका को लेकर जानकारी दी गई। जिला समन्वयक देवेंद्र ने किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 कि जानकारी दी साथ ही आवाज़ संस्था की कल्पना द्विवेदी द्वारा रेस्क्यू प्रक्रिया व उससे सम्बंधित प्रारूप पर विस्तृत जानकारी दी।