बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर कहे जाने वाले विधायक एवं पुर्व मंत्री विजयराघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक सहित 8 लोगों पर अपहरण सहित अन्य धाराओं कें तहत मामला दर्ज कराने कें आदेश ,एमपीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई
बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक, मध्य प्रदेश के सबसे अमीर कहे जाने वाले विधायक एवं पुर्व मंत्री
विजयराघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक सहित 8 लोगों पर अपहरण सहित अन्य धाराओं कें तहत मामला दर्ज कराने कें आदेश ,एमपीएमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई
कटनी॥ भाजपा विधायक संजय पाठक सहित आठ लोगों पर मारपीट और अपहरण की धाराओं पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश कटनी की कोर्ट ने दिए हैं। पीड़ित द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक से जुड़ा मामला होने के कारण इसे एमपीएमएलए कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित कर दिया है। आगे की सुनवाई वहीं होगी। फरियादी रवि गुप्ता निवासी मानसरोवर का आरोप है कि 23 मई 2022 को उसका अपहरण कर मारपीट की गई थी। पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी। शिकायत कोतवाली में दर्ज कराने पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। सुनवाई करते हुए प्रथम व्यवहार न्यायाधीश एवं वरिष्ठ खंड के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश स्नेहा सिंह की कोर्ट ने विधायक पाठक सहित अन्य अनावेदकगण के खिलाफ अपराध बनना पाते हुए प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए।
इन पर प्रकरण
परिवाद में विधायक संजय पाठक, मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पाण्डेय, सुधीर मिश्रा व निक्कु सरदार के नाम अनावेदकगण के रूप में दर्ज कराए गए थे। जिनके खिलाफ कोर्ट ने 4 सितंबर को पारित आदेश में मारपीट, अपहरण, बंधक बनाने, धमकाने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने निर्देश दिए हैं।
पत्रकार रवि गुप्ता की मारपीट के मामले लगाई थी याचिका
पत्रकार रवि गुप्ता के द्वारा न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था। जानकारी अनुसार विगत दिनों कटनी न्यायालय में पत्रकार रवि गुप्ता के द्वारा 4 जुलाई 2022 को याचिका दायर की गई कि मेरे साथ विजयराघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक और उसके साथी मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडे, सुधीर मिश्रा, निक्कू सरदार द्वारा घर से उठाकर एकांत में ले जाकर मारपीट की गई और जान से मरने की धमकी दी गई और मेरे द्वारा थाने में शिकायत की गई तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भागा दिया गया। इस मामले को लेकर एक साल बाद जिसकी 4 सितंबर को जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई । न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक के साथ मारपीट की गई थी तथा सावर्जनिक स्थल पर या उसके समीप उसे अश्लील गालियां दी गई थी एवं इसके साथ ही आवेदक को उसकी मर्जी के बिना कार में बैठाकर ले गये तथा बाद में उसे मारपीट कर कार से बाहर फेंक दिया एवं अनावेदकगण द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी दी गई है। अतः प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 294, 365, 366 और 506-B के अंतर्गत अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 294, 365 366 और 506-B में प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे, किंतु इस प्रकरण का एक अनावेदक संजय पाठक एम एल ए है ऐसी स्थिति में उक्त अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं रह सकता चूंकि मंत्री, विधायकों आदि के लिये जिला जबलपुर में अलग से न्यायालय निर्मित की गई है। उक्त प्रकरण में उसी न्यायालय में विचाराधीन होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को जबलपुर की एम.पी. एम एल ए न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए यह प्रकरण जबलपुर के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।उक्त आदेश न्यायाधीश वर्ग-I-श्रीमती. स्नेहा सिंह के न्यायालय में किया गया है।