महिला से छेड़छाड के आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास
शहडोल। माननीय न्यायालय श्रीमती कमला उईके, न्याकयिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेंणी जयसिंहनगर ने थाना सीधी में आरोपी ओमप्रकाश यादव पिता इन्द्रजीत यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम लपरी नवाटोला थाना सीधी को भादवि की धारा 452, 354 में क्रमश: 01-01 वर्ष का कठोर कारावास, 500-500 रूपये अर्थदण्डक से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में संतोष कुमार पाटले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
यह है मामला
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादिया अपने पति के साथ थाना सीधी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 जुलाई 2020 की रात्रि जब अपने घर के पर बिस्तर पर लेटी थी, तभी आरोपी ओमप्रकाश यादव उसके घर के अंदर आया और आकर उसके दांये हाथ को पकड़ लिया। तब वह जोर से चिल्लाई तो उसका पति वहां आ गया और आरोपी उसे देखकर वहां से भाग गया। आरोपी ने बुरी नियत से हाथ को पकड़ा था। आरोपी पहले से ही मुझ पर बुरी नियत रखता है और हमेशा मेरा पीछा करता है। प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण की कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य पूर्ण होन के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।