भारी वाहनों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित
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अनूपपुर। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर (म०प्र०) क्रमांक – 2291/आरडीएम / नो एण्ट्री/2024 अनूपपुर, दिनांक 06 जून 2024 कार्यालयीन आदेश क्रमांक-4275/आरडीएम / कानून व्यव. / 2021 दिनांक 09 सितम्बर 2021 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र अनूपपुर एवं कोतमा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को रोकने तथा आवागमन की सुविधा की सुगम व्यवस्था, जनमानस सुरक्षा के संबंध में अनूपपुर एवं कोतमा के मुख्य मार्गो में प्रातः 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक-1114/आरडीएम / नो एण्ट्री / 2022 दिनांक 01 मार्च 2022 द्वारा हिन्दुस्तान पावर कंपनी जैतहरी से निकलने वाली ऐश के परिवहन की अनुमति रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक दी गई थी, किन्तु इस अवधि में ऐश वाहनों के साथ अन्य भारी वाहन भी प्रवेश करते हैं, जिस कारण उक्त मार्गो में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक-1114/आरडीएम/नो एण्ट्री/2022 दिनांक 01 मार्च 2022 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। 2/ पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के पत्र क्रमांक- पु.अ./अनू./ यातायात / 160 / 2024 दिनांक 24.05.2024 में लेख किया गया है कि वर्तमान में गर्मियों का मौसम होने से शहर में आवागमन एवं छोटे वाहनों का रात्रि में ट्राफिक अधिक रहता है, क्योंकि इस समय लोग अपने कार्य से घर से बाहर निकलते हैं। इसी दौरान भारी वाहनों कि आवाजाही से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही सड़क दुर्घटना कि संभावना बनी रहती है।
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा दिनांक 20.05.2024 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव एवं थाना प्रभारी यातायात के अभिमत अनुसार आमजन के जीवन का यथासंभव सुरक्षित बनाये रखने हेतु समय वृद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया है। 3/ ग्रीष्मकाल में लोग 10.00 बजे रात्रि तक घरों से बाहर निकलते हैं, जिससे लोगों के बाहर आने-जाने से सड़क में आवागमन बना रहता है इसी प्रकार प्रातः 6.00 बजे से लोगों द्वारा मार्निंग वॉक करने से सड़क में आवागमन बना रहने से उक्त भारी वाहनों के संचालन से दुर्घटना की सभावना रहती है।
अतः पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं दिनांक 20.05.2024 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक-4275/आरडीएम / कानून व्यव./2021 दिनांक 09 सितम्बर 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए अनूपपुर मुख्यालय एवं कोतमा के मुख्य मार्गो पर ट्राफिक का दबाव अधिक रहने के कारण 06 चक्के या 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक-1114/आरडीएम/नो एण्ट्री / 2022 दिनांक 01 मार्च 2022 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। कार्यालयीन आदेश दिनांक 09 सितम्बर 2021 की शर्ते यथावत् रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।