“ऑपरेशन प्रहार” शहडोल जिले में नशीले कफ सीरप के जखीरा बरामदगी की ऐतिहासिक कार्यवाही

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1240 से अधिक शीशी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप बरामद

व्यौहारी में मिला प्रतिबंधित नशीली कफ सिरफ का जखीरा
अंतर्राज्यीय गैंग का से जुड़े है आरोपियों के तार
चार आरोपीगणों से मोटर सायकल एवं 3 मोबाईल सहित लाखों का मश्रुका जप्त

(शुभम तिवारी)

शहडोल। डी.सी. सागर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शहडोल झोन, शहडोल एवं अवधेश कुमार गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा शहडोल जिले को नशामुक्त जिला बनाये जाने हेतु हाल में ऑपरेशन प्रहार को घोषणा की जाकर ” अपना शहडोल सुरक्षित शहडोल” का स्लोगन दिया जाकर इस ऑपरेशन के लिए जिला स्तर पर एक विशेष टीम गठित की गई और आम जन सामान्य से समाज की इस बुराई को दुर करने के लिए सूचनाएं प्राप्त किये जाने हेतु एक मोबाईल नम्बर 7587636166 का व्यापक
प्रचार प्रसार किया गया था। दिनांक 26.1.2022 को विशेष टीम के निरीक्षक श्री ओमेश्वर ठाकरे को सूचना प्राप्त हुई की घरौला मोहल्ला शहडोल में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप का अवेद्य व्यापार बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है जो आसपास के कस्बो को बड़ी मात्रा में कफ सिरफ बेच कर अवैद्य धनार्जन कर रहे है। प्राप्त सूचना
पर थाना प्रभारी कोतवाली के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपीगण निखिल साहू पिता रामसुशील साहू उम्र 22 साल निवासी वार्ड न. 16 घरौला मोहल्ला शहाडोल और हिमांशु चौबे पिता सन्तोष चौबे उन्न 21 साल निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल को 40 नग प्रतिबंधित कफ सीरप कोसेक्स के साथ हिरासत में
लिया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही उपरांत थाना कोतवाली जिला शहडोल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
आरोपी निखिल साहू और हिमांशु चौबे आय.टी.आय. उत्तीण होकर शहर में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कफ सीरप भोपाल इत्यादि स्थानों से कम दामों में बुलाकर शहडोल जिले में उसका उच्च दामों पर
अवैद्य व्यापार संचालित कर रहे थे। आरोपी हिमाशुं चौबे के विरूद्ध पूर्व में भी थाना सीधी जिला शहडोल में ढग कन्टोल अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध हो चुका है।
दिनांक 26.1.2022 को विशेष टीम निरीक्षक श्री ओमेश्वर ठाकरे को सूचना प्राप्त हुई कि ब्यौहारी में प्रतिबंधित नशीले कफ सीरप की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त की जा रही है प्राप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम द्वारा थाना प्रभारी ब्यौहारी के साथ सयुंक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी दीपक द्विवेदी पिता राममित्र द्विवेदी उम्र 42 साल निवासी वार्ड नं. 15 अस्पताल रोड, चुंगी नाका ब्यौहारी के कब्जे से
910 शीशी प्रतिबंधित कप सीरफ ऐसकफ जप्त किये जाने की महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है। आरोपी दीपक द्विवेदी विगत कई वर्षों से कफ सीरप का स्वयं सेवन करता आ रहा है एवं कुछ वर्षों पूर्व से इस अवैद्य व्यापार में संलिप्त हो गया था जो रीवा के किसी व्यापारी से बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप कम दामों में बुलाकर उच्च दामों में ब्यौहारी एवं आसपास के क्षेत्रों में उसका अवैद्य व्यापार संचालित कर रहा था।
आरोपी द्वारा इस काम के लिए अस्पताल रोड ब्यौहारी में एक अस्थाई चाय नाश्ता की गुमटी संचालित की जा रही थी जिसकी आड में खुले तौर पर उसका व्यापार कर रहा था।

दौराने कार्यवाही मामूर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सीधी रोड निवासी शीतेश गुप्ता नामक व्यक्ति भी बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कफ सीरप का व्यापार कर रहा है। प्राप्त सूचना पर ऑपरेशन प्रहार
की टीम एवं थाना ब्यौहारी की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी शीतेश गुप्ता पिता शिवकुमार गुप्ता उम्र 43 साल निवासी सीधी रोड वार्ड न. 1 मुदरिया रोड, ब्यौहारी को प्रतिबंधित कफ सीरफ मैक्स की शीशीयो के साथ हिरासत में लिया जाकर आरोपीगणों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में
लिया गया है। थाना ब्यौहारी में धारा 8, 21, 21-सी, 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 म0प्र0 ड्रग कंट्रोल एक्ट 1949 का प्रकरण आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है।
धारा 21- एनडीपीएस एक्ट में विनिर्मित औषधियों और विनिर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड है जो कम से कम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष तक तथा अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने- का प्रावधान है।
धारा 21सी – वाणिज्यिक मात्रा अधिक होने पर कम से कम से 10 वर्ष के कठोर कारावास से तथा जुर्माना जो 01 लाख से कम नहीं होगा का प्रावधान है।
धारा 22 मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दण्ड का प्रावधान है। जब आरोपी इनका + कब्जा, विक्रय, कय, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात अथवा निर्यात करेगा।
उल्लेखनीय है कि विगत कई समय से ब्यौहारी एवं आसपास के क्षेत्रों से कई गणमान्य नागरिकों के द्वारा पुलिस अधीक्षक को सीधे ही ब्यौहारी क्षेत्र में इस अवैध कारोबार के बड़े पैमाने पर फलने
फूलने की शिकायते की जा रही थी।
ब्योहारी क्षेत्र में की गई इस कार्यवाही के साथ ऑपरेशन प्रहार के तहत शहडोल पुलिस द्वारा आज कुल 1240 प्रतिबंधित कफ सीरप को जप्त करने की ऐतिहासिक कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली
एवं ब्यौहारी में पंजीबद्ध प्रकरणों में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा जिन-जिन व्यक्तियों से प्रतिबंधित कफ सीरप का क्रय किया गया है उनकी पतारसी कर उनके विरुद्ध विधिअनुसार कार्यवाही की जावेगी।
उक्त नशे के अर्न्तराज्जीय गिरोह के तस्करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल झोन, शहडोल द्वारा जिला स्तरीय ऑपरेशन प्रहार की टीम
के श्री ओमेश्वर ठाकरे, कार्यवाहक निरीक्षक, श्री अमित दीक्षित, सउनि “अ” आरक्षकद्वय गिरीश मिश्रा, अभिषेक दीक्षित और आकाश सिंह, और प्रधान आरक्षक सुशील सिंह को रूपयें 30,000-00 के ईनाम की
घोषणा की गई है।
ऑपरेशन प्रहार के तहत मोबाईल नम्बर 7587636166 में लगातार सूचनाए प्राप्त हो रही है जिस पर जिले के विभिन्न थानो पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
थाना बुढ़ार :- दिनांक 25.01.22 को थाना बुढ़ार क्षेत्रांतर्गत बुढ़ार बस स्टैण्ड के पास में आरोपी सायरा बानो पति स्व० सफी अंसारी उम्र 56 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास, धर्मकांटा के सामने बुढ़ार के पास पीले रंग के झोले में से बिक्री करने करने के उद्देश्य से रखा गया कुल 500 ग्राम गांजा पाये जाने से आरोपिया के विरूद्र एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अवैध गांजे को जप्त कर कार्यवाही की गई। धाना गोहपारू :- दिनांक 25.01.22 को थाना गोहपारू क्षेत्रांतर्गत ग्राम जन्नौधी में आरोपी रफीक
खान पिता सफी खान उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम खन्नौधी द्वारा अपने दुकान में छोटे-छोटे पुड़िया बनाकर गांजा बेचने की सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से कुल 01 किलो 115 ग्राम अवैध गांजा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना गोहपारू में एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है।
थाना पपौंथ :- दिनांक 26.01.22 को धाना पपौध क्षेत्रांतर्गत निपनिया तिराहा पपोंथ में आरोपी भूप्त जयसवाल पिता प्रेमनारायण जैसवाल निवासी दलको रोड पपौंध एवं रामाधार जायसवाल पिता विश्वनाथ जायसवाल निवासी बाजार रोड पपौध जिला शहडोल के पास अवैध रूप से मादक पदार्थ विक्री करने हेतु रखा है की सूचना पर पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से कुल 20 नग प्रतिबंधित कफ सीरप कोसेक्स जप्त कर आरोपी के विरुद्ध
थाना पपौंध ने एन.डी.पी.एस. एकर का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है।

धाना कोतवालो :- दिनांक 23.01.2022 को मुखबिर सूचना के आधार पर पारस मेडिकल स्टोर में काम करने वाली प्रियंका उर्फ पूजा जैन के घर से किचन में भारी मात्रा में आलमारी में प्रतिबंधित नशीली प्लास्टिक के सफेद पारदर्शी 8 डिब्बों में तथा कुछ खुली प्रतिबंधित टेबलेट अलप्राजोलम टेबलेट 4215 नग एवं स्पास ट्रांकन
प्लत 840 नग कुल 5055 नग बरामद की गई। आरोपिया प्रियंका उर्फ पूजा जैन पति पारस जैन उम्र 35 वर्ष निवासी जैन मंदिर के पास शहडोल के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं म0प्र0 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत् गिरप्तार किया गया। कलेक्टर जिला शहडोल द्वारा पारस मेडिकल स्टोर क लायसेस भी
निरस्त किया गया।
कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ शराब, गांजा, कोरेक्स एवं अन्य संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मोबाइल नं 7587636166 पर दे सकता है। सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय
रखा जाएगा एवं सूचनाकर्ता को उचित इनाम भी दिया जावेगा।

अपना शहडोल,
सुरक्षित शहडोल
‘ऑपरेशन प्रहार’

किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ शराब, गांजा. कोरेक्स एवं
अन्य संदिग्ध गतिविधियों की सूचना निम्नलिखित नंबर पर दें।
: 7587636166
नाट – सूचनाकारी का नाम गोपनीय रखा जायेगा एवं सूचनाकतों को उचित इनाम भी दिया जायेगा।
शहडोल पुलिस सदेव आपकी सेवा में तत्पर
द्वारा
जिला पुलिस शहडोल

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