चौपाटी को खोलने की मिली अनुमति, जिला प्रशासन ने दी हरी झंडी

अनिल तिवारी
शहडोल। कोरोना वायरस के चलते बीते कई माह से बंद चौपाटीयों को अब खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है वही चौपाटी को खोलने के पूर्व भी यातायात विभाग द्वारा उक्त दुकानदारों को समझाइश देते हुए दुकान खोलने की बात कही है। जहां संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा उपरांत लिए गए निर्णय के अनुक्रम में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1993 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले में छूट के आदेश जारी किए हैं।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक दिवस रात्रि 11:00 से प्रातः 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिला अंतर्गत स्थित चौपाटिया कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ खोले जाने की अनुमति होगी एवं बाकी आदेश यथावत रहेगा।