शाम 6 बजे से राजनैतिक प्रचार प्रतिबंधित नही हो सकेगी राजनैतिक सभा या रैली बाहरी मतदाताओं की उपस्थिति भी प्रतिबंधित
अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला अनूपपुर क्षेत्रान्तर्गत निम्नांकित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की है। जारी आदेष अनुसार अनूपपुर जिले की सीमा में मतदान दिवस 03 नवम्बर को मतदान अवधि की समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व (अर्थात् 01 नवम्बर शाम 06:00 बजे से) से राजनैतिक कैम्पेनिंग की गतिविधियां प्रतिबंधित की जाती हैं। इस अवधि के दौरान जनसभाएं/रैलियां या अन्य ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। उक्त अवधि में अभ्यर्थियों/पार्टियों के प्रतिनिधि/कार्यकर्ता जो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उनकी अनूपपुर जिले की सीमाओं में उपस्थिति भी प्रतिबंधित की गयी है । इसके साथ ही जिले की सीमा में प्रवेश करने/ तथा स्थायी रूप से या लंबी अवधि तक रुकने वाले किरायेदार/श्रमिकों का सत्यापन मकान मालिक /संस्था प्रमुख /होटल मालिक द्वारा अनिवार्य रूप से कराए जाने के आदेष दिए हैं। संबंधित थाना प्रभारी किरायेदारों/श्रमिकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें। बिना व्यक्तिगत पहचान पत्र वाले किरायेदारों/श्रमिकों का जिले की सीमा में प्रवेश निषेध किया जाता है। थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी होटल, लॉज, धर्मशाला, रैन बसेरा आदि की संचालकों के नाम, पता सहित सूची तैयार करेगें। इन सभी संचालकों का दायित्व होगा कि प्रतिदिन होटल /लाज /धर्मशाला / रैन बसेरा आदि आश्रय स्थलों पर रूकने वाले व्यक्तियों की जानकारी परिचय पत्र / मोबाइल नम्बर सहित संबंधित थाना प्रभारी को दें। संबंधित थाना प्रभारी होटल/धर्मशाला/ व्यवसायिक संस्थानों की सतत जांच करें तथा संदिग्ध रूप से निवासरत व्यक्ति/किरायेदारों/श्रमिकों को जिले के बाहर करना तथा होटल/व्यवसायिक संस्थानों के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह आदेश दिनांक 01 नवम्बर 2020 शाम 06:00 बजे से दिनांक 03 नवम्बर 2020 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा।