“सत्ता, खनन और अदालत: विधायक की दबाव कोशिश पर हाईकोर्ट का सनसनीखेज खुलासा, 443 करोड़ का जुर्माना और सहारा डील में नए आरोप” मध्यप्रदेश की सियासत में हलचल: हाईकोर्ट जज विशाल मिश्रा का बड़ा खुलासा संजय पाठक ने की थी ‘बात’ की कोशिश “सुनवाई से किया किनारा खुद को किया अलग”
“सत्ता, खनन और अदालत: विधायक की दबाव कोशिश पर हाईकोर्ट का सनसनीखेज खुलासा, 443 करोड़ का जुर्माना और सहारा डील में नए आरोप”
मध्यप्रदेश की सियासत में हलचल: हाईकोर्ट जज विशाल मिश्रा का बड़ा खुलासा संजय पाठक ने की थी ‘बात’ की कोशिश “सुनवाई से किया किनारा खुद को किया अलग”
मध्यप्रदेश की सियासत और खनन जगत को हिला देने वाले खुलासे में हाईकोर्ट के जज विशाल मिश्रा ने खुलकर कहा कि भाजपा विधायक संजय पाठक ने उनसे पाठक परिवार की कंपनियों से जुड़े मामले पर बात करने की कोशिश की। इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस मिश्रा ने न केवल खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, बल्कि सत्ता और खनन माफिया के गठजोड़ पर भी सीधा सवाल खड़ा कर दिया। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब पाठक परिवार की कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना और सहारा डील में नए आरोप पहले ही राजनीतिक भूचाल ला चुके हैं।

कटनी।। मध्य प्रदेश के सत्ता के गलियारों को हिला देने वाले एक चौंकाने वाले खुलासे में, उच्च न्यायालय ने वह बात रिकॉर्ड पर दर्ज कर दी है जो आमतौर पर बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाकर कही जाती है: कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने पीठ को प्रभावित करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर के अपने आदेश में अवैध खनन पर एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और साफ कहा, “संजय पाठक ने मेरे साथ एक खास मामले (पाठक परिवार की खनन कंपनियों) पर चर्चा करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने को तैयार नहीं हूँ।” यह बेबाक टिप्पणी अदालत में बम की तरह गिरी, जिससे वकील और वादी स्तब्ध रह गए।
पहली बार, किसी कार्यरत न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने मध्य प्रदेश के खनन माफिया-राजनीति गठजोड़ पर प्रहार करने वाले एक मामले में सीधे उनसे संपर्क किया था।
यह मामला कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने जून 2025 में पाठक परिवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक अपराध शाखा में बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन उनकी याचिका के उच्च न्यायालय पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद, राज्य के खनिज विभाग ने पाठक परिवार से जुड़ी तीन कंपनियों – आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स – पर 443 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया। उपग्रह चित्रों और भारतीय खनन ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित जाँच में जबलपुर की सिहोरा तहसील में बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन की पुष्टि हुई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी 6 अगस्त को विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान एक लिखित उत्तर में कहा, “स्वीकृत सीमा से अधिक खनन हुआ है।” अपने लिखित उत्तर में, मुख्यमंत्री ने कहा कि आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स ने जबलपुर के सिहोरा में स्वीकृत सीमा से अधिक खनन किया। इसके बावजूद, सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपये जमा नहीं किए गए।
इस संबंध में आशुतोष मनु दीक्षित ने 31 जनवरी, 2025 को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, मध्य प्रदेश खनिज संसाधन विभाग ने 23 अप्रैल को एक जाँच दल का गठन किया। दल ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें तीनों खनन कंपनियों के खिलाफ 443.04 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली निर्धारित की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस राशि पर जीएसटी की वसूली अलग से तय की जाएगी और जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन भाजपा विधायक पर मंडरा रहा यही एकमात्र संकट नहीं है। पूर्व मंत्री पाठक पर घोटाले में घिरे सहारा समूह के साथ भी कथित तौर पर सौदेबाजी के आरोप हैं। जानकारी के अनुसार, श्री पाठक ने भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की 310 एकड़ ज़मीन सिर्फ़ 90 करोड़ रुपये में हासिल की, जबकि इसका बाज़ार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्होंने आवासीय ज़मीन को कृषि के रूप में पंजीकृत कराकर कथित तौर पर स्टाम्प शुल्क की चोरी की। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पहले ही प्रारंभिक जाँच शुरू कर दी है।विजयराघवगढ़ से विधायक संजय पाठक कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। दिवंगत कांग्रेसी मंत्री सतेंद्र पाठक के पुत्र, उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से ही शुरू किया था। 2013 में पार्टी की हार के बाद, वे भाजपा में शामिल हो गए – इस कदम को व्यापक रूप से अपने विशाल खनन साम्राज्य को बचाने की कोशिश के रूप में देखा गया। पाठक की कंपनियाँ इस बात पर ज़ोर देती हैं कि वे 70 सालों से खनन व्यवसाय में हैं “बिना किसी रॉयल्टी या कर चोरी की शिकायत के।” वे जाँचकर्ताओं पर “बिना स्थल निरीक्षण के त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट” तैयार करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन राज्य सरकार अपने निष्कर्षों पर कायम है। 443.48 करोड़ रुपये प्लस जीएसटी की वसूली का आँकड़ा उपग्रह साक्ष्यों पर आधारित है।