प्रवाचक तहसील जयसिंहनगर को कमिश्नर ने किया निलंबित

0

अभिलेखों को सुव्यवस्थित न रखने पर हुई कार्यवाही

(अमित दुबे+7000656045)
शहडोल। कमिश्नर बीएस जामोद ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खेमन सिंह, सहा. ग्रेड- 03, प्रवाचक, तहसील कार्यालय जयसिंहनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार सोहागपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि न्यायालयीन (नामांतरण/बटवारा/सीमांकन/बेदखली) इत्यादि से संबंधित प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज नही थे। वक्त निरीक्षण तहसीलदार द्वारा लगभग 300 प्रकरण पंजी में दर्ज नही होना स्वीकार किया गया। प्रकरणों के अवलोकन में वर्ष 2021-23 तक के काफी प्रकरण प्रचलनशील होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी प्रकरणों में सुनवाई नहीं की गई है, साथ ही विभिन्न मदों के सैकडों राजस्व प्रकरणों को न तो दायरा पंजी में तथा न ही आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज किया गया है। कार्यालय में महत्वपूर्ण अभिलेखों को खेमन सिंह, सहा. ग्रेड- 03, प्रवाचक, तहसील कार्यालय जयसिंहनगर द्वारा सुव्यवस्थित न रखते हुए अस्त-व्यस्त रखा गया है, जो पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। श्री सिंह का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत एवं दण्डनीय है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed