शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा में पदस्थ प्राचार्य निलंबित
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा में पदस्थ प्राचार्य निलंबित
कटनी॥ कमिश्नर जबलपुर संभाग अभय वर्मा द्वारा कलेक्टर अवि प्रसाद के प्रतिवेदन पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा के प्राचार्य राम सिंह उइके के विरुद्ध पाक्सो एक्ट का अपराध थाना विजयराघवगढ़ में पंजीबद्ध होने एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन करने के फलस्वरूप श्री उइके को मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि रामसिंह उइके, प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हवारा के विरुद्ध थाना विजयराघवगढ़ में पक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किये जाने के फलस्वरूप कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के नियम के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। निलंबन अवधि में उइके का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कटनी नियत किया जाकर मध्यप्रदेश मूलभूत नियम-53 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।