पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत भवन अनुज्ञा आवेदनों पर होगी त्वरित कार्यवाही
पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत भवन अनुज्ञा आवेदनों पर होगी त्वरित कार्यवाही
कटनी ॥ नगर पालिक निगम कटनी में ए.बी.पी.ए.एस पोर्टल पर प्रस्तुत होने वाले आवेदनों को विधिवत परीक्षण किए बिना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने व निकाय में प्राप्त होने वाले कुल आवेदनों की संख्या के अनुपात में भवन अनुज्ञा जारी किये जाने हेतु निगमायुक्त श्री सत्येन्द्र सिंह धाकरे के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, कटनी ने आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु निगम के समस्त अनुज्ञप्ति धारी वास्तुविद, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर, सुपरवाइजर को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में ऑनलाइन आवेदन वैध कॉलोनी क्षेत्र का ही करनें, भूमि विकास नियम 2012 एवं कटनी विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप ही पार्किंग क्षेत्र, खुले पार्श्व क्षेत्र का विवरण आवेदन में प्रस्तावित करने, विभाग द्वारा अंकित टीप के निराकरण उपरांत, निराकरण विवरण के साथ ही आवेदन पुनः प्रस्तुत करने, बिना अनुमति निर्माणों के प्रशमन हेतु प्रस्तुत आवेदनों पर मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 – क के तहत प्रशमन योग्य होने एवं आवेदनों में आवश्यक स्वामित्व दस्तावेज, शपथ पत्र, आवश्यक अनापत्तियॉं, लेआउट, विकास अनुज्ञा आदि संलग्न करने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में संबंधितों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा उल्लंघन की दिशा में संबंधित को जारी अनुज्ञप्ति, पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही किए जानें हेतु निर्देशित किया गया है।