विवादित मामले में राजा पटेल हुआ दोषमुक्त

विवादित मामले में राजा पटेल हुआ दोषमुक्त
अनूपपुर। माननीय न्यायालय अनूपपुर के न्यायाधीश रामावतार पटेल न्यायकि मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 20 जनवरी को आई एक्ट के तहत् दर्ज मामले में सत्यता न पाते हुए राष्ट्रीय बजरंगदल केेे जिलाध्यक्ष राजा पटेल को दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया है। अभियुक्त के विरूद्व धारा 153 भादवि 1860 एवं धारा 67 सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम केे तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था, जिसकी पुलिस के ेद्वारा विवेचना कर अभिुक्त के विरूद्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए कहा गया कि दांडित विधि का एक सुस्थापित सिद्वांत है कि अभियोजन को अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, जबकि बचाव पक्ष को मात्र संदेह उत्पन्न करना होता है, अत: यह प्रमाणित नही पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई घटना कारित किया गया है। अत: उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त राजाराम पटेल को उक्त धाराओं से दोषमुक्त कर स्वंत्रत किया जाता है।