:डीएपी उर्वरक का जिले में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध
गिरीश राठौर
- अनूपपुर / उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत उर्वरक निरीक्षक द्वारा निकाला गया उर्वरक नमूना गुणवत्ता परीक्षण में अमानक स्तर का पाए जाने के फलस्वरूप उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास अनूपपुर के उप संचालक एवं उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी श्री एन.डी. गुप्ता ने धारा 19 (ए) के तहत मेसर्स कृषक भारती को-आपरेटिव लिमि. नोएडा कम्पनी द्वारा उत्पादित उर्वरक D.A.P. (18:46:0) (लॉट नं. 22) का जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। डी.ए.पी. उर्वरक का नमूना मेसर्स आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. राजेन्द्रग्राम से लिया गया था।
_____________________________________________
जिला पंचायत के स्थायी समितियों के लिए सदस्यों के प्रथम सम्मिलन की कार्यवाही 08 अगस्त को
अनूपपुर / मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियां नियम 1994 के उपनियम 9 (2) के प्रावधान अनुसार जिला पंचायत के स्थायी समितियों के लिए सदस्यों के प्रथम सम्मिलन की कार्यवाही 08 अगस्त 2022 सोमवार को दोपहर 2 बजे जिला पंचायत अनूपपुर में की जाएगी। उक्त आशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिला पंचायत के स्थायी समितियों के लिए प्रथम सम्मिलन प्रक्रिया हेतु अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की है, जिन्हें 8 अगस्त को अपराह्न 1:00 बजे उपस्थिति के निर्देश दिए गए हैं।