रायपुर में लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं में छूट हेतु संशोधित आदेश जारी

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विक्रांत तिवारी
रायपुर । कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन रायपुर द्वारा राजधानी रायपुर में 21 सितम्बर को रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर तक पूर्ण लॉकडाउन के लिए जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डॉ.एस.भारतीदासन द्वारा लॉकडाउन के संबंध में 19 सितम्बर को जारी आदेश की कंडिका 4, 5, 11 एवं 15 के स्थान पर निम्नानुसार संशोधित आदेश जारी किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश की कंडिका 4 में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी निर्धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए सीधे अन्य राज्य को जाने वाले वाहन को डीजल, पेट्रोल प्रदान किया जाएगा। बाकी वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसी तरह कंडिका 8 में दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण और न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान अथवा पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान अथवा पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधित निर्देशों का पालन करते हुए उक्त अवधि में दुध बेचने की अनुमति होगी।
लॉकडाउन की अवधि में कंडिका 11 में रायपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे. टेलीकॉम, रेलवे रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, लोडिंग अनलोडिंग कार्य, एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र एवं अस्पताल पूर्व की भांति संचालित होंगे। इसी तरह कंडिका 15 में अपरिहार्य पस्थितियों में रायपुर जिले से किसे अन्यत्र आने-जाने यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर दिखाना अनिवार्य होगा. रेलवे, टेलीकॉम संचालक एवं रखरखाव कार्य हॉस्पिटल में चिकित्सकों द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य होगा।

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