रेत ठेकेदार सीतापुर-मानपुर से करा रहा था अवैध उत्खनन

खनिज विभाग ने पकड़े गये वाहनों की जानकारी पुलिस को भेजी
ईटीपी बकही रेत खदान की, तो वाहन सीतापुर-मानपुर से ला रहे थे रेत
खनिज विभाग ने ठेकेदार पर दर्ज नहीं किया अवैध उत्खनन-परिवहन का प्रकरण
(शंभू यादव+91 98265 50631)
शहडोल। 29 जून को अमलाई पुलिस ने अनूपपुर की ओर से आ रहे रेत से लदे चार वाहनों को बटुरा मार्ग पर पकड़ा था, इन वाहनों की ईटीपी तो थी, लेकिन बकही रेत खदान से जारी की गई थी और वाहन सीतापुर-मानपुर रेत खदान से उत्खनन कर परिवहन करते हुए पाये गये थे, अमलाई पुलिस ने वाहन चालक और वाहन स्वामी के विरूद्ध चोरी सहित खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए खनिज विभाग अनूपपुर को पत्र भेजकर पूरी जानकारी चाही थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि ठेकेदार के द्वारा अवैध उत्खनन और परिवहन सीतापुर-मानपुर रेत खदान से करवाया जा रहा था।
शुरू नहीं थी दोनों खदाने
रेत ठेकेदार आशीष खराया को अनूपपुर जिले की सभी रेत खदानों का ठेका खनिज विभाग के द्वारा दिया गया है, 29 जून को बकही रेत खदान शुरू थी, इसके अलावा कोतमा तहसील की चंगेरी रेत खदान शुरू थी, लेकिन मानपुर और सीतापुर खदान संचालित नहीं थी, ठेकेदार और उसके कारिंदों के द्वारा ईटीपी बकही रेत खदान की जारी की गई, लेकिन उत्खनन और परिवहन सीतापुर-मानपुर रेत खदान से कराया गया।
ठेकेदार की गलती का खामियाजा भुगत रहे वाहन मालिक
एक माह के आस-पास का समय बीत चुका है, लेकिन वाहन अभी भी थाने में खड़े हुए हैं, ठेकेदार की करतूत के चलते चार वाहनों के मालिक खामियाजा भुगत रहे हैं,कुल मिलाकर रेत ठेकेदार ने पुलिस प्रशासन के साथ ही इन वाहन मालिकों के साथ भी धोखाधड़ी की। कई लोगो के वाहन लोन पर हैं, जिन्हें अब कोरोना काल मे किस्त भरने की भी दिक्कत हो रही है, लेकिन अपने फायदे के लिए रेत ठेकेदार आशीष खरया ने पूरा खेल-खेला।
होता रहा अवैध उत्खनन, सोता रहा विभाग
विभाग इस बात की खुद ही पुष्टि कर रहा है कि सीतापुर-मानपुर रेत खदान की ईटीपी न होकर, बकही रेत खदान की ईटीपी वाहनों में जारी की गई थी, इससे यह बात साफ हो जाती है कि जब सीतापुर और मानपुर में अवैध उत्खनन और परिवहन बंद खदान से संचालित था तो, खनिज कार्यालय,कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप यह पूरा खेल खेला जा रहा था तो, इस मामले में जिम्मेदारों का खुला संरक्षण रेत ठेकेदारों को हासिल था, ऐसा नहीं है तो, फिर विभाग ने ठेकेदार आशीष खरया के विरूद्ध रेत नियम 2019 के तहत अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया।
हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना
उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्ड पीठ ने प्रकरण क्रमांक 49338/2019 में दिनांक 11 मई को आदेश पारित किया था कि अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के प्रकरणों में दोषियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए, पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण तो दर्ज कर लिया, लेकिन अवैध उत्खनन कराने वाले ठेकेदार आशीष खरया के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न तो खनिज विभाग अनूपपुर ने की है और न ही अमलाई पुलिस ने, अगर ठेकेदार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज नहीं होता है तो, सीधे तौर पर अदालत के आदेश की अवमानना होगी।
इनका कहना है…
पुलिस ने जो जानकारी मांगी थी, वह भेज दी गई है, विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था, उस पर कार्यवाही चल रही है।
पी.पी. राय
खनिज अधिकारी, अनूपपुर
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अगर मामला प्रमाणित है कि अवैध उत्खनन कर रेत का परिवहन किया जा रहा था, उस मामले में चालक और वाहन स्वामी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज पुलिस के द्वारा किया गया है तो, इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही होगी।
श्रीमती प्रतिमा एस. मैथ्यू
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहडोल