फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर शाला के पास नही NOC, छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने जारी किया सेंटपॉल स्कूल कों आदेश

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फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर शाला के पास नही NOC, छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने जारी किया सेंटपॉल स्कूल कों आदेश

कटनी॥ सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन के द्वारा फायर सर्टिफिकेट को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने फायर एनओसी न होने के चलते स्कूल के संचालक पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेश में निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीडी अग्रवाल वार्ड क्रमांक 25 में संचालित सेंटपॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन को नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग _4 कंडिका 1.2 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरण की स्थापना करते हुए मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के आदेश के अनुक्रम में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु दिनांक 30/8 /2022 एवं दिनांक 19/ 10 2022 को सूचित किया गया था। किंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा इस विषय में कोई रुचि नहीं लेते हुए लगातार विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा फायर सेफ्टी एनओसी को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण निगम आयुक्त श्री शुक्ला ने विद्यालय में अध्यनरत छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन कटनी भवन में विद्यालय संचालक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश तत्काल प्रभावशील हो चुका है।

 

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