जिले में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 12 वीं तक के स्कूल और हॉस्टल : जुलूस और रैली प्रतिबंधित , कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन न करने पर होगी कार्रवाई , धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिले में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 12 वीं तक के स्कूल और हॉस्टल : जुलूस और रैली प्रतिबंधित , कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन न करने पर होगी कार्रवाई , धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कटनी ॥ राज्य शासन द्वारा कोविड -19 के पॉजीटिव केसेस तथा एक्टिव केसेस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी तथा तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुये इसकी रोकथाम के लिये पूर्व में जारी दिशा – निर्देशों के साथ ही शुक्रवार को अतिरिक्त दिशा – निर्देश जारी किये गये हैं । जिसके परिपालन में पूर्व में जारी दिशा – निर्देशों के साथ ही अतिरिक्त दिशा – निर्देशों को शामिल करते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कटनी रोमानुस टोप्पो द्वारा सम्पूर्ण कटनी जिले के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है । यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा । इस संबंध में जारी आदेश के तहत जिले में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे । जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री – बोर्ड परीक्षाओं के संबंध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे! इसके साथ ही आदेश के तहत सभी प्रकार के मेले , धार्मिक / व्यवसायिक , जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है , उन्हें प्रतिबंधित किया गया है । वहीं सभी प्रकार के जुलूस एवं रैलियां भी प्रतिबंधित रहेंगे । आदेश के तहत समस्त राजनैतिक , सांस्कृतिक , धार्मिक , सामाजिक , शैक्षणिक , मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी । बंद हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे । खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिये स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति के आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है । कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग , सोशल डिस्टेन्सिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा । यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क अथवा सोशल डिस्टेन्सिग नियमों के उल्लंघन के पाया जाता है , तो 200 रुपये जुर्माना तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन ना किये जाने पर 500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने की कार्रवाई की जायेगी । साथ ही प्रतिष्ठान के संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन की पुनरावृत्ति होने पर प्रतिष्ठानों को 24 घंटों के लिये शीलबंद किया जायेगा ।