SDM विजयराघवगढ़ नें कार्यवाही कर कांटी पटवारी कों किया निलंबित भूमि बंटवारा के एवज मे लेनदेन से संबंधित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनें के प्रकरण को लिया तत्काल संज्ञान
SDM विजयराघवगढ़ नें कार्यवाही कर कांटी पटवारी कों किया निलंबित
भूमि बंटवारा के एवज मे लेनदेन से संबंधित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनें के प्रकरण को लिया तत्काल संज्ञान
कटनी।। विगत दिवस राजस्व अभिलेख अद्यतन करनें तथा भूमि बंटवारा के प्रकरण के एवज मे लेनदेन से संबंधित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनें के प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेकर अनुविभागीय दंडाधिकारी विजयराघवगढ़ महेश मंडलोई द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्यवाही करते हुए हल्का नंबर 12 ग्रांम कांटी तहसील विजयराघवगढ़ के पटवारी अभिषेक जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी अभिषेक जैन का कार्यालय कानूनगो शाखा विजयराघवगढ़ नियत किया गया है तथा इस अवधि में इन्हे शासन निर्देशानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
ये है प्रकरण
न्यायालय तहसीलदार, तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी के राजस्व प्रकरण में पक्षकार लालाराम पटेल पिता कोदूलाल पटेल निवासी ग्राम हरदुआ कलॉ तहसील विजयराघवगढ़ विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन प्रकरण मे 10 जून 2024 को पारित आदेश में भूमि बंटवारा के प्रकरण मे राजस्व अभिलेख अद्यतन करनें के एवज में लेनदेन से संबंधित ऑडियो रिकार्डिंग सोशल मीडिया मे वायरल होने पर पटवारी अभिषेक जैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ़ द्वारा जारी नोटिस के प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने पर पटवारी अभिषेक जैन द्वारा प्रकरण में पक्षकार लालाराम पटेल पिता कोदूलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में 10 जून को पारित आदेश को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर पटवारी अभिषेक जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।