मंत्री बिसाहूलाल पर दूसरा एफआईआर भी दर्ज

आदर्श आचार संहित एवं कोविड-19 के निर्देशों के उल्लंखन पर कार्यवाही
अनूपपुर। कोतवाली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एवं मंत्री बिसाहूलाल ङ्क्षसह के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली है, गौरतलब हो कि रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र-87 के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया, आवेदन पत्र के अवलोकन कोतवाली पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बिसाहूलाल ङ्क्षसह के द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान आदर्श आचार संहित एवं कोविड-19 के निर्देशो का एवं रिटर्निंग विधानसभा क्षेत्र-87 अनूपपुर द्वारा अनुज्ञा में विहित शर्तो का उल्लघंन करने एवं कोविड-19 गाइडलाइन के शर्तो का पालन नही करने पर बिसाहूलाल सिंह के विरूद्व अपराध की धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं 188 ताहि का अपराध घटित पाये जाने से अपराध की धारा पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है।
नही किया नियमों का पालन
व्हीएसटी/व्हीव्हीटी दल द्वारा प्रस्तुत सीडी के अनुसार वर्तमान में विधानसभा उप निर्वाचन की अधिसूचना लागू होने से विधानसभा-87 अनूपपुर अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, जिसका अनुपालन करना सभी राजनीतिक दलो से आपेक्षित है साथ ही इस हेतु राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही सभाओं/रैलियों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना अनिवार्य शर्त विहित किया गया है, जबकि भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह अपने पक्ष में 19 अक्टूबर को ग्राम सकरा, बधाटोला, बडहर, औढेरा, अकुआ, किरर, जमुडी में आमसभा/प्रचार हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा सशर्त अनुमति 17 अक्टूबर को प्राप्त की गई थी, उसके बावजूद भी गाइडलाइन का पालन नही किया गया।
अनुज्ञा के शर्तो का उल्लंघन
जारी की गई अनुज्ञा की शर्तो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन की शर्तो तथा मास्क का प्रयोग न करना, एक मीटर की सुरक्षित सामाजिक दूरी न बनाये रखना, सेनेटाइजर का प्रयोग न करना इत्यादि शर्तो का अनुपालन नही किया गया, इस संबंध में आयोजन एवं भाजपा प्रत्याशी बिसाहूलाल सिंह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन संतोष जनक जवाब नही होने के कारण उपरोक्त तथ्यो की पुष्टि नही हुई, जिससे 19 अक्टूबर की अनुज्ञा के शर्तो का उल्लंघन होना पाया गया।
निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनिवार्य निदेर्शो की अवज्ञा कर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास किया गया है, कोविड-19 गाइडलाइन की शर्तो का पालन न करना, आपदा प्रबंधन अनियिम 2005 की धारा 51 के अधीन दण्डनीय है, कोतवाली को आवेदन पत्र भेज इस पर बिसाहूलाल सिंह के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने को लिखा गया, जिसके तहत कोतवाली पुलिस ने 24 अक्टूबर को धारा 188 एवं 51 के तहत् कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। इसके पहले भी मंत्री बिसाहूलाल सिंह के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ ङ्क्षसह की पत्नी के विरूद्व अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।