कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत कार्यालय परिसर में लगी धारा 144, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत कार्यालय परिसर में लगी धारा 144, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कटनी।। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अवि प्रसाद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय में जूलूस, आम सभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालीन कार्य प्रभावित होने की संभावना एवं परिशांति भंग होनें को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला पंचायत के परिसर में 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा स्थल, जूलूस, नारेबाजी आदि गतिविधियों हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस दौरान कोई भी राजनैतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई आंदोलनकारी द्वारा इस परिसर में सभा जूलूस नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा। कोई भी राजनैतिक दल, यूनियन छात्र संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर मे जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने के 3 दिवस पूर्व उप खण्ड मजिस्ट्रेट से विधिवत लिखित मे अनुमति प्राप्त् करेगा एवं सूचित करना आवश्यक होगा। आदेश के उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील होगा।