6 शस्त्रधारियों को जमा करने होंगे अतिरिक्त हथियार, प्रशासन की सख्ती पर लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई,दो से ज्यादा शस्त्र रखना नियम विरुद्ध
6 शस्त्रधारियों को जमा करने होंगे अतिरिक्त हथियार, प्रशासन की सख्ती पर लाइसेंसधारियों पर कार्रवाई,दो से ज्यादा शस्त्र रखना नियम विरुद्ध
कटनी।। कलेक्टे्रट कार्यालय की नाजरात शाखा में जिले के ऐसे शस्त्रधारियों से अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही शुरू की गई है, जिनके पास दो से अधिक शस्त्रों का लाइसेंस है। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट नीलांबर मिश्रा ने बताया कि जिले में ऐसे 6 व्यक्ति चिह्नित किए गए हैं, जिनके पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध हैं। इन सभी लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त शस्त्र जमा कराने, समर्पित करने अथवा विक्रय की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक कटनी को पत्र लिखकर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 के अंतर्गत जारी निर्देशों के पालन में यह कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियम विरुद्ध किसी भी स्थिति में अतिरिक्त शस्त्र अपने पास रखना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।