कोरोना कर्फ्यू से कुछ गतिविधियां होगी मुक्त

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कलेक्टर ने जारी किए आदेश

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों के तहत पूर्व में जारी आदेश दिनांक 9 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए शहडोल जिले में निम्न गतिविधियां कोरोना कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।

जारी आदेश के अनुसार शहडोल जिला अंतर्गत अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकानें (केबल होम डिलीवरी के लिए) रेस्टोरेंट्स (केबल टेक होम डिलीवरी के लिए) पेट्रोल पंप बैंक एवं एटीएम दूध एवं सब्जी की दुकान में तथा ठेलें, इसी प्रकार औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कक्षा एवं तैयार माल उद्योग के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का आवागमन, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एवं एकत्रीकरण वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय निकाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का शासकीय कार्य किया जा रहा आवागमन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कांट्रेक्शन कैंपस एवं परिसर में रुके हो), कृषि संबंधित सेवाएं ( जैसे कृषि उपज मंडी, उपार्जन केंद्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाई कस्टम हायरिंग सेंटर कृषि यंत्र की दुकान आदि), परीक्षा केंद्र में आने एवं जाने वाले प्रशिक्षणार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारी गण, अस्पताल एवं नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक एवं कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य में जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियां का सपोर्ट स्टाफ यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार गण एवं होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ) विभिन्न गतिविधियां करो ना कर तू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

कलेक्टर ने कहा है कि यह आदेश आमजन को संबोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और ना ही यह संभव है कि संबंधित या प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिश: सुनवाई कर इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को दी जाए। उन्होंने कहा है कि आमजन की सुरक्षा एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश एक पक्षी रूप से प्रसारित किया जा रहा है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।यह आदेश आज 14 अप्रैल 2021 को जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से शील होगा।

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