पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक पदोन्नत होकर बने निरीक्षक
पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक पदोन्नत होकर बने निरीक्षक
कटनी ॥ पुलिस मुख्यालय भोपाल से उप निरीक्षकों को पदोन्नत कर उन्हें निरीक्षक बनाया गया है जिनमें कटनी जिले के सहायक शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश क्रमांक 0 ओ 0 पी 0 कमांक 148/2021 दिनाक 10/02/2021 , अघतन संशोधित पत्र क 0 पुमु / 3 / कार्मिक / स -12 / 737 / 2021 , दिनांक 12.02.2021 एवं पत्र क 0 पुमु / 3 / कार्मिक / स -12 / 800 / 2021 , दिनांक 17.02.2021 में नीहित प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश जिला पुलिस बल में पदस्थ उपनिरीक्षकों को निरीक्षक पद का कार्यवाहक प्रभार ( उच्च पद पर कार्य करने का अधिकार ) दिये जाने हेतु पुलिस मुख्यायलय के आदेश क 0 पुमु / 3 / कार्मिक / स -12 / 1333 / 2021 दिनांक -24 / 03 / 2021 के द्वारा प्रकाशित योग्यता सूची वर्ष 2021 के आधार पर वर्तमान में निरीक्षकों के रिक्त पदों पर निम्नलिखित उपनिरीक्षकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर निरीक्षक के पद पर कार्य वाहक प्रभार दे कर उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई इकाईयों में पदस्थ किया गया है ! जिस पर पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने उप निरीक्षक से निरीक्षक बने अभिषेक उपाध्याय, रमेश कौरव, सी के तिवारी, पंकज शुक्ला, राजेश सिंह बघेल, मनीष सोनी, राखी पांडे, प्रियंका केवट, पूजा उपाध्याय को स्टार लगाया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा,नगर पुलिस अधीक्षक, कुठला थाना प्रभारी विपिन सिंह, संजय दुबे, विजय विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे!
कार्यवाहक प्रभार ” वाले उपनिरीक्षक कार्यवाहक निरीक्षक पद के सभी अधिकार एंव दायित्वों का व्यवहारण करने में सक्षम रहेंगे । . ” कार्यवाहक प्रभार ” दिये जाने के आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर संबंधित को उसके मूल पद पर परिवर्तित किया जा सकता है । यदि उक्त उपनिरीक्षकों में से किसी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच / अपराधिक प्रकरण की कार्यवाही लंबित हो अथवा बडी सजा / वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड वर्तमान में प्रभावशील हो तो संबंधित उपनिरीक्षक को कार्यवाहक प्रभार पर रवानगी न दी जा कर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जावे । यदि इसके उपरान्त भी संबंधित को कार्यमुक्त किया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इकाई प्रमुख की होगी । . कार्यवाहक प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से ही इनकी कार्यवाहक तौर पर उच्च पद पर पदोन्नति मान्य की जावेगी । जिला बालाघाट एवं मण्डला में जिन उप निरीक्षकों को अभी 02 वर्ष नहीं हुए हैं उन्हें यथावत जिला बालाघाट एवं मण्डला में ही पदस्थ किया गया है , 02 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उनकी वापसी पर पृथक से विचार किया जावेगा ।