नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

(सतीश तिवारी+9424333370)
ब्यौहारी । न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा थाना ब्यौहारी में अभियुक्त विजय सिंह परस्ते पिता मोतीलाल परस्ते उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खुसरिया थाना ब्यौहारी को धारा 363, 366, 344, 376, 376 (2) (एन) एवं धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध आर.के. चतुर्वेदी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी ने पैरवी की।
बहला-फुसलाकर भगाया
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि 29 जुलाई को फरियादी ने थाना ब्यौहारी में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई कि 07 जुलाई को सुबह करीब 8.00 बजे वह अपनी पत्नी के साथ रोपा लगाने खेत गया था, तब सभी बच्चे घर पर थे और जब शाम करीब 6 बजे वह घर आया तब उसकी तीसरे नंबर की लड़की अभियोक्त्री उम्र 16 वर्ष घर में नहीं थी, पूछने पर फरियादी के पुत्र ने बताया कि शाम करीब 5 बजे अभियोक्त्री तालाब की तरफ जाने को कहकर गई थी, जो अब तक वापिस नहीं आई, तब फिर फरियादी द्वारा तालाब में जाकर एवं आस-पड़ोस व नातरिश्तेदारी में अपनी लड़की को खोजा किन्तु उसके नहीं मिलने पर गांव के अभियुक्त विजय सिंह पर आशंका व्यक्त करते हुए लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जमानत आवेदन निरस्त
पुलिस द्वारा 31 जुलाई को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।