हितग्राही को नहीं हुआ शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीएम हेल्प लाइन में दर्ज शिकायत पर हुई जांच, ग्राम पंचायत हरदुआ के तत्कालीन सचिव को सीईओ जिला पंचायत ने किया निलंबित,तीन अन्य लोकसेवकों को जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र
हितग्राही को नहीं हुआ शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान
सीएम हेल्प लाइन में दर्ज शिकायत पर हुई जांच, ग्राम पंचायत हरदुआ के तत्कालीन सचिव को सीईओ जिला पंचायत ने किया निलंबित,तीन अन्य लोकसेवकों को जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र
कटनी ॥ स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत विजयराघवगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरदुआ के हितग्राही को शौचालय की प्रोत्साहन राशि का भुगतान न करते हुए दूसरे खाते में राशि भेजने के मामले में सीएम हेल्प लाइन में दर्ज शिकायत के बाद सीईओ जिला पंचायत जगदीश चंद्र गोमे ने तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव हरदुआ संपत सिंह को निलंबित कर आदेश जारी कर दिया है। इसी प्रकरण में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा तीन लोकसेवकों को भी कारण बताओ पत्र जारी किया है। जिसमें ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत हरदुआ पूर्णा गौतम, सहायक ग्राम विस्तार अधिकारी (सेवा निवृत्त) एवं तत्कालीन सुपरवाईजर ग्राम पंचायत हरदुआ मान सिंह तथा ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ श्रद्धा पाण्डेय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जारी कारण बताओ सूचना पत्र में संबंधितों को तीन दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना लिखित प्रतिउत्तर मय प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। प्रकरण के तहत सीईओ जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के पत्र के अनुसार सीएम हेल्प लाइन में शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें ब्लाक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अनुसार ग्राम पंचायत हरदुआ के हितग्राही गनपत यादव का नाम बेस लाइन सर्वे 2012 की पात्रता सूची में लघु सीमांत कृषक की श्रेणी में दर्ज था। जिसकी डिमांड वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत के द्वारा शौचालय सत्यापन व भुगतान के लिए दर्ज की गई। आनलाइन आवेदन करते समय तत्कालीन सचिव हरदुआ व वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत चोरी खाता क्रमांक आदि फीड किया और जनपद पंचायत द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत में अंकित खाता का मिलान करने में सामने आया कि उक्त खाता रमेश केवट का है। जिसके चलते संबधित हितग्राही गनपत को राशि का भुगतान नहीं हो पाया। सचिव ने संबंधित हितग्राही का खाता मिलान किए बिना ही आनलाइन डिमांड जानबूझकर गलत खाता अंकित किया जिससे हितग्राही की प्रोत्साहन राशि का भुगतान पिछले 4 साल से लंबित रहा। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संपत सिंह तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत हरदुआ वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत चेारी, जनपद पंचायत विजयराघवढ़ द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ना करते हुये बैंक खातों का मिलान सही तरीके से न कर पोर्टल पर कूटरचित तरीके से गलत खाता अंकित किया गया। संबंधित का उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के विपरीत होकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना तथा शासन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन किये जाने के साथ ही वित्तीय अनियमितता का द्योतक होने के साथ पदीय कर्तव्यों के वितरीत होकर स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता होने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) 1988 के नियम 3 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है। जिसके चलते सचिव संपदत सिंह को सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ होगा। इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत श्री गोमे द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत आदेश जारी कर दिया गया है। इसी प्रकरण में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत हरदुआ पूर्णा गौतम, सहायक ग्राम विस्तार अधिकारी (सेवा निवृत्त) एवं तत्कालीन सुपरवाईजर ग्राम पंचायत हरदुआ मान सिंह तथा ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ श्रद्धा पाण्डेय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।