खुले हुए बोर व ट्यूबवेल को बंद करने कलेक्टर ने आमजन की सुरक्षा हेतु जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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खुले हुए बोर व ट्यूबवेल को बंद करने कलेक्टर ने आमजन की सुरक्षा हेतु जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कटनी ॥ आम जनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में खुले हुए बोर और ट्यूबवेल को तत्काल ढककर बंद करने के उद्देश्य कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद के निर्देश पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं के विरुद्ध वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट रोमानुस टोप्पो द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह संज्ञान में आया है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों एवं संबंधित संस्था द्वारा असफल बोरिंग, और ट्यूबवेल को खुला छोड़ दिया जाता है । जिससे इस क्षेत्र के बच्चों की खुले हुए बोर में गिरने की संभावना बनी रहती है। वैसे भी सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी आए दिन बच्चों के बोर में गिरने की खबरों से रूबरू होते रहते हैं। इसलिए इस मामले में सभी को सावधान और सतर्क रहना जरूरी है।
आदेश में हाल ही में बैतूल जिले में घटित हुई घटना जिसमें बच्चे के गिरने की खबर आई थी, को उल्लेखित करते हुए कहा गया कि आम जनों की सुरक्षा हेतु असफल और खुली बोर तथा ट्यूबवेल को तत्काल बंद किया जाना जनहित में आवश्यक है।
जारी तदाशय के आदेश में कहा गया कि संपूर्ण कटनी जिले की सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेत, खलिहान में होने वाले बोर और ट्यूबवेल खनन कराने उपरांत एक भी बोर और ट्यूबवेल खुला नहीं रखा जाएगा ।उसे तत्काल ढककर बंद रखा जाएगा। आदेश में निर्देशित किया गया है कि इस मामले में पंचायत स्तर के अधिकारी जांच कर प्रतिवेदन दिया जाना सुनिश्चित करें।
जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक और दांडिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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