कलेक्टर ने दिखाया सख़्त रुख, 06 आदतन अपराधियों पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाबदर की कार्यवाही प्रारंभ
कलेक्टर ने दिखाया सख़्त रुख, 06 आदतन अपराधियों पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिलाबदर की कार्यवाही प्रारंभ
कटनी।। जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए 06 आदतन अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(क) के अंतर्गत जिलाबदर की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा 13 नवंबर 2025 को इन अपराधियों के खिलाफ प्रारंभिक आदेश जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के परीक्षण में यह स्पष्ट पाया गया कि इन व्यक्तियों की गतिविधियाँ जनशांति के लिए घातक हैं तथा इनके कारण आमजन में लगातार भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो रहा है।
जिन आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है—सद्दाम खान, निवासी अमरैयापार,
इमरान उर्फ करिया खान, निवासी वार्ड 14 अमरैयापार,तजेन्दर उर्फ शनि सिंह, निवासी लाल नगर,इरसाद हुसैन उर्फ पिंकी, निवासी चमन चौराहा,राजा उर्फ इमरान खान, निवासी एसीसी कॉलोनी,अदनान रजा, निवासी वार्ड 12 अमरैयापार कलेक्टर द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे 24 नवंबर 2025, अपराह्न 3:00 बजे जिला दंडाधिकारी न्यायालय, कटनी में उपस्थित होकर यह बताएं कि क्यों न उनके विरुद्ध एक वर्ष की अवधि के लिए निर्बंधन अथवा जिलाबदर आदेश पारित किया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहने पर एकतरफा (एकपक्षीय) कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई को कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।