कटनी सीमा के चारों प्रवेश मार्गो में आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु निगमायुक्त नें सौपे दायित्व।
कटनी सीमा के चारों प्रवेश मार्गो में आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु निगमायुक्त नें सौपे दायित्व।
कटनी – जिले में विगत कुछ दिनों से लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कटनी (म.प्र.) द्वारा आदेष क्रमांक/3307/आर डी एम/2021, कटनी दिनांक 08.04.2021 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण कटनी जिले में आगामी आदेष तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए है।
निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के परिपालन में नगरपालिक निगम,कटनी सीमा के चारों प्रवेश मार्गो झिंझरी, चाका बायपास के पास, जुहला बायपास के पास एवं इन्द्रानगर के पास कटनी मे पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करनें हेतु राकेष शर्मा, प्र. कार्यपालन यंत्री तथा अनिल जायसवाल, प्रभारी सहायक यंत्री के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में तीन शिफ्ट प्रातः 6 बजे से दोपहर 2ः00 बजे तक, दोपहर 2ः00 बजे से रात्रि 8ः00 बजे तक एवं रात्रि 8ः00 बजे से प्रातः 6 बजे तक उपस्थित रहकर आवश्यक कार्यवाही करने तीन-तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
नगर निगम सीमा प्रवेश द्वारों में आवश्यकतानुसार टेंट, पंडाल, कुर्सी, टेबिल, माईक आदि व्यवस्था का दायित्व राकेश शर्म प्र.कार्यपालन यंत्री, अनिल जायसवाल,प्र.सहायक यंत्री पारसनाथ प्रजापति सहा.ग्रेड-3, सभी स्थानों पर टेंकर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का दायित्व मृदुल श्रीवास्तव, उपयंत्री, अभिषेक अरजरिया, उद्यान पर्यवेक्षक, सभी स्थानों की नियमित रूप से साफ- सफाई, चूने की लाईनिंग, सोशल डिस्टेंस के गोले, सैनेटाइजिंग, फांिगंग, कचरा उठवाने आदि सफाई कार्य व्यवस्था का दायित्व एम.एल.निगम, प्र.स्वा.अधि. महेन्द्र सिंह परिहार, प्र.स्वा.अधि., संजय कवडे स्वच्छता निरीक्षक, तेजभान सिंह, मो. नसीम खान, प्र. स्वच्छता निरीक्षक, आवश्यकतानुसार थर्मल स्केनर, मास्क, सेनेटाईजर, पीपीई किट आदि आवष्यक व्यवस्था हेतु मृदुल श्रीवास्तव, उपयंत्री, आदित्य मिश्रा, स्टोरकीपर, रामचरन रजक, प्र. लिपिक, सभी स्थानों पर आवश्यक प्रकाश व्यवस्था का दायित्व कु. मोना कारेरा, उपयंत्री, सुनील पाठक, सहा.ग्रेड-3 को प्रदान किये जाकर सभी कर्मचारियों को अपनें पहचान पत्र के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियों को अपनाते हुए दायित्वों का निर्वहन करनें हेतु आदेशित किया गया है।