राकेश सिंह
उमरिया । कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संजीव श्रीवास्तव ने उमरिया जिले में प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन के आदेश दिये हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किये गये हैं। जिसके अनुसार 26 जुलाई को जिले में लॉकडाउन रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों तथा कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन न करने वालों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक पूरे जिले में लागू रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed