शहडोल । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन के द्वारा जारी आदेशानुसार रविवार तिथि क्रमशः 19 एवं 26 जुलाई को विदिशा जिले में सम्पूर्ण लोकल डाउन घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकार के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखते हुए जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर जुलाई माह की आगामी तिथियों के रविवार को सम्पूर्ण विदिशा जिले में लॉक डाउन घोषित करने का का आदेश जारी  कर दिया है।उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे तदानुसार इमरजेन्सी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सम्पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, किन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः साढे छह बजे से साढे नौ बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चिन्हित दवा की दुकाने प्रातः आठ बजे से सायंकाल आठ बजे तक खुली रहेंगी। रोगी, रोगी वाहन (एम्बुलेंस) तथा शव (मृत शरीर) का परिवहन कर रहें, व्यक्ति सम्पूर्ण लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे। मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयां, आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनो का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी।

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