MP में पत्नी के आशिक की हत्या कर CG भाग गया था 10 हजार का इनामी गुण्डा @ गोहपारु पुलिस ने धर दबोचा

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(शुभम तिवारी)शहडोल। 20 अगस्त को सुमित्रा सिंह गोंड पति रामप्रकाश मिश्रा उम्र 28 वर्ष निवासी सोनटोला थाना गोहपारू के द्वारा अपने पति रामप्रकाश मिश्रा उर्फ मंजा महाराज के 9 अगस्त को गुमने की सूचना दी, पुलिस ने गुमशुदा की पता तलाश शुरू की। 23 अगस्त को गुमशुदा की लाश ग्राम कुंवर सेझा चटहा घाट सोननदी थाना सोहागपुर में मिलने पर थाना सोहागपुर में धारा 174 जा.फौ. कायम कर शव पहचान, पंचनामा कार्यवाही की जाकर मेडिकल कॉलेज शहडोल से पीएम डाक्टर टीम द्वारा कराया गया था।
आरोपियों के विरूद्ध थाना गोहपारु में धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध किया गया। अज्ञात आरोपियो की पता साजी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 हजार रुपये इनाम घोषित किया गया, अपराध कायमी के पश्चात थाना गोहपारु पुलिस द्वारा विवेचना में आये तथ्यो तथा साक्षीगणो के आधार पर संदेही बबलू सिंह एवं छोटेलाल सिंह की पता साजी लगातार घटना दिनांक से की गई थी, दोनो संदेही मृतक की लाश सोन नदी मे मिलने के पश्चात बीजापुर छ.ग. फरार होकर वहां मजदूरी करने लगे थे, संदेहियो की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर रवाना किया गया था, जो संदेहीगण वहां से भाग आये थे, जिन्हें तलाश करने पर संदेहियान छोटेलाल सिंह एवं बबलू उर्फ गुण्डा सिंह दोनो निवासी ग्राम सोनटोला को जंगल से पकड़ा गया और मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई।
घटना के संबंध में बताया गया कि मृतक रामप्रकाश मिश्रा उर्फ मंजा महाराज बबलू उर्फ गुण्डा सिंह की पत्नी पर गलत निगाह रखता था, कई बार बब्लू द्वारा मंजा महाराज को समझाईश दी गई, लेकिन उसके मंजा महाराज नहीं माना, जिसके चलते बब्लू ने अपने साथियों को बुलाया और पहले उन्हें शराब पिलाई और उसके बाद राम प्रकाश मिश्रा की हत्या कर दी।
संदेही दोनों के द्वारा अपने साथी तीरथ सिंह एवं शिवा उर्फ शिवप्रसाद सिंह के साथ छोटेलाल सिंह के घर के सामने घटना 19 सितम्बर को मृतक मंजा महाराज उर्फ रामप्रकाश मिश्रा को डण्डा व बांस के डंडा से सिर मे गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिये और मृतक की लाश को उसी डंडे मे लटकाकर कंधे मे उठाकर सोन नदी स्टाप डेम के पास पानी मे शव को फेंक दिये। तथा आरोपी शिवा सिंह द्वारा मृतक का मोबाइल एवं चप्पल को मुर्धवा नाला में फेंक दिया था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी तीरथ सिंह पिता छोटेलाल सिंह उप्र 19 वर्ष, शिवप्रसाद सिंह उर्फ शिवा पिता छोटानी सिंह उम्र 23 वर्ष, छोटेलाल सिंह पिता रामकुमार सिंह गोंड उमप्र 35 वर्ष, बबलू उर्फ गुण्डा पिता स्व. रामरतन सिंह गोंड उम्र 24 सभी निवासी सोनटोला थाना गोहपारू के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से 29 सितम्बर को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के निर्देशन व उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय राघवेन्द्र द्विवदी के मार्गदर्शन में उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी मो. समीर, उपनिरीक्षक आर.पी. वर्मा, सहायक उपनिरीक्षक बिपिन बागरी, दयाराम दुबे, एवं अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका रही।

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