पीएम आवास में गलत जियोटैगिंग सिद्ध पाए जाने पर बांधा, सचिव निलंबित,जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने जारी किया आदेश

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पीएम आवास में गलत जियोटैगिंग सिद्ध पाए जाने पर बांधा, सचिव निलंबित,जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने जारी किया आदेश

कटनी॥ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत श्रीधर मिश्रा सचिव ग्राम पंचायत बांधा, जनपद पंचायत रीठी द्वारा हितग्राही मूलक योजना में जानबूझकर स्थल परिवर्तन कराए जाने, गलत जियो टैगिंग करने, अन्य हितग्राही के आवास का फोटो पोर्टल में अपलोड कर द्वितीय किस्त की राशि जारी करने तथा जांच के दौरान हितग्राहियों से वाद-विवाद करने से उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के विपरीत होकर कार्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक होने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम में निहित प्रावधानों के तहत कदाचरण की श्रेणी में पाए जाने के फलस्वरूप जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर श्री मिश्रा का मुख्यालय जनपद पंचायत रीठी नियत किया है। निलंबित सचिव श्री मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। सीईओ श्री गेमावत द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच कराए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में चयनित हितग्राही अरुण कुमार तिवारी एवं उमेश पाठक के आवास के रजिस्ट्रेशन उपरांत पुराने आवास का जियोटैग न किया जाकर अन्य परिवर्तित स्थल का जियोटैग और पोर्टल में अन्य हितग्राही के आवास का फोटो अपलोड किया जाकर द्वितीय किस्त जारी किया जाना पाया गया। इस संबंध में सचिव श्रीधर मिश्रा एवं ग्राम रोजगार सहायक मिथिलेश पाठक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया किंतु सचिव श्री मिश्रा द्वारा निलंबन दिनांक तक कारण बताओ सूचना पत्र का प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत द्वारा श्रीधर मिश्रा सचिव ग्राम पंचायत बांधा, जनपद पंचायत रीठी को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम में निहित प्रावधानों के तहत

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