आज शाम 6:00 से 3 मई की सुबह 6:00 बजे तक टोटल लॉकडाउन ग्रामीण व शहरी क्षेत्र भी नहीं रहे अछूते
अनूपपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा अभिषेक कुछ देर पहले कोरोना संक्रमण काल के फैलते प्रभाव को देखकर नए आदेश जारी किए गए हैं, इन आदेशों के तहत आज शाम 6:00 से 3 मई की सुबह 6:00 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है, कर्फ्यू सरीके इस लॉक डाउन के दौरान सब्जी और फल तथा दूध वालों को सुबह 6:00 से 12:00 बजे तक घर घर जाकर बिक्री करने की छूट रहेगी वही किराना दुकानदार भी दोपहर 12:00 बजे तक होम डिलीवरी के लिए दुकान खोल सकते हैं, दुकान से सामान ग्राहकों को सीधे बेचना प्रतिबंधित रहेगा इसके साथ ही मेडिकल की दुकानें व पेट्रोल पंप इससे मुक्त रहेंगे या देश संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू होने के आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस दौरान मंदिर मस्जिद और गिरजाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे आम लोगों का वहां पर जाना प्रतिबंधित रहेगा किंतु मंदिर मस्जिद गिरजाघर के मौलवी पादरी व पुजारी न्यूनतम 5 की संख्या में ईश्वर की आराधना व पूजा समय निर्धारित कर कर सकते हैं, कलेक्टर ने अपने इन आदेशों में जिले में संचालित थर्मल पावर केंद्र, एसईसीएल तथा ग्राम बरगवां स्थित हुकुमचंद जूट मिल को मुक्त रखते हुए वहां सोशल डिस्टेंस तथा गौरव कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्य करने की श्रमिकों को छूट दी हुई है। कलेक्टर ने आदेशों में शराब दुकानों को लेकर कोई भी आदेश या स्पष्ट बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया गया है, इस संदर्भ में कलेक्टर अलग से कोई आदेश जारी कर सकते हैं।
कलेक्टर डॉ चंद्रमोहन ठाकुर ने जिले वासियों से कोरोना गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करने तथा सोशल डिस्टेंस बनाने एवं घर पर ही रह कर अपने कार्यों का निष्पादन करने की अपील की है, उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण का असर कम नहीं हो जाता तब तक हमें अपने घर पर ही रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंस के साथ ही मास्क का शत-प्रतिशत पालन करना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर ही कोरोना की महामारी से लड़ सकते हैं, कोरोना की महामारी से बचने का सबसे उचित उपाय एक दूसरे से दूर रहना और घर पर रहना ही हम सब के भविष्य के लिए उचित होगा, उन्होंने सभी जिले वासियों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।