प्रेम अग्रवाल 9993408357
अनूपपुर । प्रभारी कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी सरोधन सिंह ने कोरोना संक्रमण के प्रति सुरक्षा उपायों के सम्बंध में गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के अनुक्रम में रविवार 12 जुलाई को प्रातः 01.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में पूर्णतः प्रतिबंध दिवस घोषित किया है। उक्त प्रतिबंध दिवस के दौरान दो/चार पाहिया वाहन, राशन, सब्जी एवं आम नागरिक से सम्बन्धित सभी प्रकार की अति आवश्यक सेवाएं बन्द रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। अति आवश्यक सेवाओं के माल/गुड्स वाहन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त बैंक शाखाएं, एल.पी जी. वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। श्री सिंह ने प्रतिबंध से मुक्त समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।

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