यातायात थाना प्रभारी ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर समस्त स्कूल संचालकों को लिखा पत्र , सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दिये सुझाव

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यातायात थाना प्रभारी ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर समस्त स्कूल संचालकों को लिखा पत्र , सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु दिये सुझाव

कटनी ॥स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आवागमन के साधनों में लापरवाहियों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर समस्त स्कूल संचालकों को कार्यालय थाना प्रभारी जिला यातायात कटनी मध्य प्रदेश के द्वारा जिले के समस्त स्कूल संचालकों के एक पत्र प्रेसित कर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आवागमन के साधनों में लापरवाहियों के कारण प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये दिये गये सुझावों को अमल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। पत्र लोक शिक्षण संचालनालय मप्र भोपाल का पत्र कमांक / अकादमिक / 02 / ई / 2022/1511 / भोपाल दिनांक 04.08.2022 एवं पुलिस मुख्यालय मप्र भोपाल का पत्र कमांक / 406 / 2022 दिनांक 04.04.2022 के अनुसार
सन्दर्भित पत्र के माध्यम से बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आवागमन के साधनों में लापरवाहियों के कारण प्रदेश में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये दिये गये सुझावों को अमल किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं जिसमें . स्कूल बस ,प्राईवेट वेन , मैजिक एवं अन्य वाहन जो बच्चों के स्कूल आवागमन में उपयोग होते हैं उनकी सप्ताह में दो बार जाँच सुनिश्चित हो । बसों मे सीसीटीवी कैमरे , दो दरवाजे , स्पीड गवर्नर , फर्स्ट एण्ड किट जो कि एक्सपायर ना हो ,फायर एस्टिंग्युशर एवं फिटनेश सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए । बसों में बच्चों के लिए अटेण्डर अनिवार्य रूप से होना चाहिए । बसों के ड्रायवर एवं अटेण्डर का पुलिस वेरिफिकेशन कराकर उनके दस्तावेजों का संधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी । बच्चों को स्कूल आवागमन हेतु प्राईवेट वाहनों , वेन , मैजिक , आटों एवं उनके ड्राइवर / अटेण्डरों का भी पुलिस वेरिफिकेशन कराकर उनके रिकार्डो का संधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी । बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चों बिठाये जाने पर उनके विरुद्ध जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए । बच्चों को स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहनों का संचालन अवैध रूप से लगी हुई गैस किट से ना हो यह सुनिश्चित किया जावें । अभिभावकों द्वारा स्वयं के वाहनों से बच्चों को स्कूल आवागमन करने हेतु जिम्मेदारी तय करने के लिए अभिभावकों से स्वघोषणा पत्र भरवाया जायें । अतः बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुये आवश्यक कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें का उल्लेख किया गया है ॥

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