अवैध कट्टा रखने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

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शहडोल। अपर सत्र न्यायालय बुढ़ार के जिला न्यायाधीश  सुशील कुमार अग्रवाल की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 181/2023 म.प्र. शासन बनाम रवि कुमार दास में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-बी, ए) के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह था मामला
अपर लोक अभियोजक आलोक राय ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना अमलई पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि अमराडण्डी निवासी आरोपी रवि कुमार दास एक देशी कट्टा लेकर सड़क पर लोगों को धमकाते हुए गाली-गलौज कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी के पास से पुलिस ने एक लोडेड देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। इसके बाद थाना अमलई में धारा 25 (1-बी, ए) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों एवं विवेचक उपेंद्र त्रिपाठी के साक्ष्य को विश्वसनीय माना। न्यायालय ने पाया कि आरोपी सार्वजनिक स्थल पर अवैध हथियार रखने और उपयोग करने का दोषी है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक आलोक राय एवं अपर लोक अभियोजक अशोक सिसोदिया ने पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन को आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल मानते हुए यह सजा सुनाई।

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