बेखौफ रेत माफियाओं ने उतार दी नदी में जेसीबी मशीन

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कोठी के गुलिडाड घाट पर केवई नदी में रेत के अवैध उत्खनन हेतु उतारी जेसीबी
अनूपपुर। जिले के अनूपपुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत कोठी के पकरिहा ग्राम अंतर्गत मुख्य मार्ग पर गुंडल दादा नाम के एक व्यक्ति द्वारा केवई नदी के गुलिडाड घाट पर जेसीबी मशीन लगाकर दिनदहाड़े रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। शनिवार दोपहर की यह तस्वीरे और उत्खनन कार्य में लगे ट्रैक्टर चालकों के बयान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मीडिया को भेजे गए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते है कि यहां अर्से से रेत का अवैध उत्खनन इसी तरह से हो रहा है, क्योंकि जिला मुख्यालय से कोठी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है साथ ही यहां खनिज विभाग के अधिकारी भी यदा-कदा ही आते हैं यदि वह आते भी हैं तो तथाकथित गुंदुल दादा नामक व्यक्ति द्वारा पूरे रास्ते में अपने गुर्गे बैठा कर इनकी रैकी उनके द्वारा करवाई जाती है,

 

जिस कारण इनके पकड़े जाने की संभावना बिल्कुल कम रहती है। खनिज विभाग के द्वारा एनजीटी के निर्देशों के अनुरूप 30 जून के बाद जिले में रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अभी से कुछ देर पहले के फोटो और वीडियो खनिज माफिया के हौसले और खनिज विभाग में बैठे अधिकारियों और पुलिस सुस्ती को दर्शा रहे हैं।


यह है आदेश
मध्यप्रदेश में वर्षा ऋतु के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित है तथा उक्त निर्देशों एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्रमांक – 9174 दिनांक 08.06.2016 में दिये गये निर्देशानुसार, जिले मे रेत उत्खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसम परिवर्तन के आधार पर उक्त निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है। अत: उक्त निर्देशों के पालन में अनूपपुर जिले में विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि 30 जून 2020 मध्य रात्री से दिनांक 01.10.2020 तक समस्त रेत खदानों, ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित रेत खदाने तथा ग्राम पंचायत कार्यो के लिए चिन्हित रेत घाटों में खनन कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। यह कि उक्त अवधि के पूर्व यदि जिले में मानसून सक्रिय हो जाता है तो उल्लेखित अवधि के पूर्व यह आदेश प्रभावशील व मान्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त खदान से रेत निकासी हेतु बनाई गई अस्थाई संरचना जैसे पुल, पुलिया, सड़क हेतु डाली गई मिट्टी, मुरूम आदि मलबा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाना सुनिश्चित करें। तदानुसार जिले में स्वीकृत समस्त रेत खदानों के सर्व संचालक उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें।

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